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Hindi News ›   Chandigarh ›   The name of the judge should not be written in news related to sensitive matters

Chandigarh News: संवेदनशील मामलों से संबंधित खबरों में न लिखा जाए जज का नाम

Fri, 20 Dec 2024 01:51 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Dec 2024 01:51 AM IST
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The name of the judge should not be written in news related to sensitive matters
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी समाचार पत्रों के लीगल रिपोर्टरों को पत्र जारी कर कहा है कि संवेदनशील मामलों की खबरें लिखते हुए यह ध्यान रखा जाए कि जज का नाम न लिखा जाए। यह जजों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और आदेश का पालन हो। इस संबंध में बाकायदा पत्र जारी किया गया है।
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रजिस्ट्रार जनरल ने सभी विधि संवाददाताओं को पत्र लिखते हुए कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि हाईकोर्ट की कवरेज करने वाले पत्रकार अपनी खबरों में संबंधित जज का नाम लिख रहे हैं। जजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विधि संवाददाताओं को कहा जाता है कि वे कवरेज करते हुए जजों का नाम न दर्ज करें। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल का यह आदेश इसलिए अहम है क्योंकि बीते दिनों अमृतसर के गोल्डन टेंपल में जस्टिस एनएस शेखावत के सुरक्षा अधिकारी की गन छीनकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। हाईकोर्ट ने इसे सुरक्षा में चूक का मामला मानते हुए संज्ञान लेकर सुनवाई भी शुरू की थी। हाईकोर्ट के एक जज लगातार संवेदनशील मामलों की सुनवाई कर रहे थे और उनका नाम समाचार पत्रों में संवेदनशील खबरों के साथ प्रकाशित हो रहा था।
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