फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   The MP again raised his voice on the issues of ownership rights and need based change

Chandigarh News: सांसद ने मालिकाना हक, नीड बेस्ड चेंज के मुद्दों पर फिर आवाज उठाई

Mon, 28 Jul 2025 02:17 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Jul 2025 02:17 AM IST
विज्ञापन
The MP again raised his voice on the issues of ownership rights and need based change
चंडीगढ़। सांसद मनीष तिवारी ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया को पत्र लिखकर पांच पुराने और अहम मुद्दों को उठाया है। उन्होंने इन समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। इनमें संपत्ति की हिस्सेदारी बिक्री, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में जरूरत के हिसाब से बदलाव की अनुमति, पुनर्वास कॉलोनियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देना, 22 शहरी गांवों से लाल डोरा हटाना और दक्षिणी चंडीगढ़ की हाउसिंग सोसाइटियों की समस्याएं शामिल हैं। प्रशासक के कहने पर मनीष तिवारी ने 8 जुलाई को भी इन्हीं मुद्दों पर पत्र लिखा था और हर समस्या से जुड़े संभावित समाधान भी विस्तार से बताए थे। उन्होंने कहा कि इनमें से कई समस्याएं करीब 25 सालों से लंबित हैं। तिवारी पहले भी इन मुद्दों को लेकर कई बार पूर्व प्रशासक से मिल चुके हैं और लगातार पत्राचार करते रहे हैं। इसके अलावा बीते 13 महीनों में उन्होंने लोकसभा में भी इन मुद्दों को बार-बार उठाया है, चाहे वह सवालों के जरिए हो या शून्यकाल के दौरान। उन्होंने इन विषयों को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने भी रखा है। तिवारी ने मांग की है कि इन पांचों मुद्दों के समाधान के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के तहत पांच अलग-अलग अधिकार प्राप्त समूह तुरंत बनाए जाएं ताकि इन पर तेजी से काम शुरू हो सके।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed