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Chandigarh News: नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भवती करने के आरोपी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

Thu, 14 Aug 2025 02:12 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 14 Aug 2025 02:12 AM IST
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The court sentenced the accused of raping and impregnating a minor to 20 years of imprisonment
चंडीगढ़। जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भवती करने के आरोपी कजहेड़ी निवासी सूरज को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी पीड़िता को 4 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
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29 अगस्त 2023 को नाबालिग ने पेट दर्द की शिकायत अपनी मां से की थी। उसकी मां उसे इलाज के लिए सेक्टर-16 के सरकारी अस्पताल में ले गई। डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि वह गर्भवती है। बाद में नाबालिग ने एक बच्ची को जन्म दिया। परिजनों ने नाबालिग से सारी जानकारी लेकर पुलिस में सूरज के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। सूरज नाबालिग को जानता था। पता चला कि वह नाबालिग को सैर के बहाने जंगल की तरफ लेकर गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और जानसे मारने की धमकी का मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है।
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