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Chandigarh-Haryana News: एनएचएम कर्मचारियों को मिलेगी दूसरे जिले में तबादले की सुविधा
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पूरे अनुबंध में सिर्फ एक बार मिलेगा मौका, गंभीर बीमारी व दिव्यांगता समेत कई मामलों में मिलेगा लाभ
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों को दूसरे जिले में तबादले की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गंभीर बीमारी या दिव्यांगता से पीड़ित कर्मचारी, नाबालिग बच्चों का पालन-पोषण कर रहे एकल अभिभावक, 35 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला, निसंतान विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाएं इस सुविधा के दायरे में होंगी। आश्रित पति-पत्नी, बच्चे या माता-पिता गंभीर दिव्यांगता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी या मानसिक बीमारी से पीड़ित होने पर भी कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे। पति-पत्नी में से कोई एक हरियाणा के दूसरे जिले या चंडीगढ़ में नौकरी कर रहा है तो ऐसे कर्मचारी भी कपल केस के तहत पुनर्नियोजन के लिए पात्र होंगे।
एनएचएम हरियाणा के मिशन निदेशक डॉ. आरएस ढिल्लो ने बताया कि यह व्यवस्था वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रहे कर्मचारियों को राहत देने के लिए बनाई गई है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। निर्धारित दस्तावेजों के साथ जमा किए गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। अधूरे आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। पुनर्नियोजन नियमों के अनुसार पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
पूरी अनुबंध सेवा के दौरान मिलेगा एक मौका
कर्मचारियों को पूरे अनुबंध कार्यकाल में दूसरे जिले में तबादले की सुविधा का अवसर केवल एक बार मिलेगा। बाद में परिस्थितियां बदलने पर दोबारा यह सुविधा नहीं मिलेगी। पुनर्नियोजन से कर्मचारी के अनुबंध की प्रकृति, पारिश्रमिक, सेवा शर्तें या अनुबंध नवीनीकरण की शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। यह फैसला स्टेट हेल्थ सोसाइटी हरियाणा की कार्यकारी समिति को सेवा नियमावली 2018 के तहत मिले अधिकारों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से लिया गया है।
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सेवा लाभों पर नहीं पड़ेगा असर
दूसरे जिले में तबादला होने पर कर्मचारियों की सेवा निरंतर बनी रहेगी। तबादले के कारण ईपीएफ सदस्यता समेत किसी भी सेवा लाभ पर असर नहीं पड़ेगा। कर्मचारी की सेवा अवधि और ईपीएफ समेत अन्य लाभों की गणना एनएचएम हरियाणा में कर्मचारी की मूल नियुक्ति की तारीख से ही होगी। यानी दूसरे जिले में तबादला मिलने पर कर्मचारी की सेवा को नई नियुक्ति नहीं माना जाएगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों को दूसरे जिले में तबादले की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गंभीर बीमारी या दिव्यांगता से पीड़ित कर्मचारी, नाबालिग बच्चों का पालन-पोषण कर रहे एकल अभिभावक, 35 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला, निसंतान विधवा, तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाएं इस सुविधा के दायरे में होंगी। आश्रित पति-पत्नी, बच्चे या माता-पिता गंभीर दिव्यांगता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी या मानसिक बीमारी से पीड़ित होने पर भी कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे। पति-पत्नी में से कोई एक हरियाणा के दूसरे जिले या चंडीगढ़ में नौकरी कर रहा है तो ऐसे कर्मचारी भी कपल केस के तहत पुनर्नियोजन के लिए पात्र होंगे।
एनएचएम हरियाणा के मिशन निदेशक डॉ. आरएस ढिल्लो ने बताया कि यह व्यवस्था वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रहे कर्मचारियों को राहत देने के लिए बनाई गई है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। निर्धारित दस्तावेजों के साथ जमा किए गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। अधूरे आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। पुनर्नियोजन नियमों के अनुसार पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
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पूरी अनुबंध सेवा के दौरान मिलेगा एक मौका
कर्मचारियों को पूरे अनुबंध कार्यकाल में दूसरे जिले में तबादले की सुविधा का अवसर केवल एक बार मिलेगा। बाद में परिस्थितियां बदलने पर दोबारा यह सुविधा नहीं मिलेगी। पुनर्नियोजन से कर्मचारी के अनुबंध की प्रकृति, पारिश्रमिक, सेवा शर्तें या अनुबंध नवीनीकरण की शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। यह फैसला स्टेट हेल्थ सोसाइटी हरियाणा की कार्यकारी समिति को सेवा नियमावली 2018 के तहत मिले अधिकारों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से लिया गया है।
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सेवा लाभों पर नहीं पड़ेगा असर
दूसरे जिले में तबादला होने पर कर्मचारियों की सेवा निरंतर बनी रहेगी। तबादले के कारण ईपीएफ सदस्यता समेत किसी भी सेवा लाभ पर असर नहीं पड़ेगा। कर्मचारी की सेवा अवधि और ईपीएफ समेत अन्य लाभों की गणना एनएचएम हरियाणा में कर्मचारी की मूल नियुक्ति की तारीख से ही होगी। यानी दूसरे जिले में तबादला मिलने पर कर्मचारी की सेवा को नई नियुक्ति नहीं माना जाएगा।