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Chandigarh News: सीएम की गैर मौजूदगी में उनके हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, एफआईआर का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
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-याचिका दाखिल करते हुए दर्ज एफआईआर को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। आरटीआई एक्टिविस्ट माणिक गोयल की पंजाब के सीएम की गैर मौजूदगी में उनके हेलीकॉप्टर को लेकर की गई पोस्ट के बाद दर्ज एफआईआर का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। उन्होंने याचिका दाखिल करते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है।
मणिक गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया है कि उन्होंने सीएम की गैर मौजूदगी में सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी और सवाल उठाया था कि उनकी गैर मौजूदगी में उनका सरकारी हेलीकॉप्टर कौन इस्तेमाल कर रहा है। याची ने कहा कि उन्होंने पहले भी यह जानकारी आरटीआई के जरिये मांगी थी लेकिन यह जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। बाद मे उन्होंने फ्लाइट रेडर एप के जरिये इस हेलीकॉप्टर की जानकारी जुटाई। यह फ्लाइट रेडर एप पर कोई भी यह जानकारी हासिल कर सकता है।
उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर सिर्फ सवाल उठाए थे, किसी का नाम तक नहीं लिया था। बाद मे उनकी इस पोस्ट को लेकर कुछ पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लिया था। इस सबके बाद उनके खिलाफ लुधियाना के साइबर क्राइम थाने में 12 दिसंबर को यह एफआईआर दर्ज कर दी गई। माणिक गोयल ने कहा कि इस मामले को लेकर जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है वो पूरी तरह से गलत है, ऐसे में इस एफआईआर को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। आरटीआई एक्टिविस्ट माणिक गोयल की पंजाब के सीएम की गैर मौजूदगी में उनके हेलीकॉप्टर को लेकर की गई पोस्ट के बाद दर्ज एफआईआर का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। उन्होंने याचिका दाखिल करते हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है।
मणिक गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया है कि उन्होंने सीएम की गैर मौजूदगी में सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी और सवाल उठाया था कि उनकी गैर मौजूदगी में उनका सरकारी हेलीकॉप्टर कौन इस्तेमाल कर रहा है। याची ने कहा कि उन्होंने पहले भी यह जानकारी आरटीआई के जरिये मांगी थी लेकिन यह जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। बाद मे उन्होंने फ्लाइट रेडर एप के जरिये इस हेलीकॉप्टर की जानकारी जुटाई। यह फ्लाइट रेडर एप पर कोई भी यह जानकारी हासिल कर सकता है।
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उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर सिर्फ सवाल उठाए थे, किसी का नाम तक नहीं लिया था। बाद मे उनकी इस पोस्ट को लेकर कुछ पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लिया था। इस सबके बाद उनके खिलाफ लुधियाना के साइबर क्राइम थाने में 12 दिसंबर को यह एफआईआर दर्ज कर दी गई। माणिक गोयल ने कहा कि इस मामले को लेकर जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है वो पूरी तरह से गलत है, ऐसे में इस एफआईआर को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की गई है।
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