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Chandigarh News: टीजीटी इंग्लिश के पदों पर आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को नियुक्ति का आदेश

Thu, 29 Feb 2024 02:43 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 29 Feb 2024 02:43 AM IST
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TGT English post, appointment order to applicants
-सुप्रीम कोर्ट के आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण पर फैसले पर नियुक्तियां होंगी निर्भर
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अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। टीजीटी इंग्लिश पद की चयन सूची में नाम होने के बावजूद नियुक्ति न देने को लेकर दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है। हालांकि यह नियुक्ति आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के परिणाम पर निर्भर होंगी। याचिका दाखिल करते हुए प्रवीण कुमार व अन्य ने एडवोकेट मनन भारद्वाज के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा में टीजीटी के विभिन्न विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने टीजीटी इंग्लिश के पद पर आवेदन किया था और लिखित परीक्षा सहित इंटरव्यू आदि क्लीयर कर लिया। चयन सूची में नाम होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। याचिकाकर्ताओंं आर्थिक पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आवेदन किया था और इस कोटा को लेकर कई याचिकाएं विचाराधीन हैं। ऐसे में ने हाईकोर्ट से अपील की कि उन्हें नियुक्ति देने का हरियाणा सरकार व आयोग को आदेश दिया जाए। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका का निपटारा कर दिया और याचिकार्ताओं को तीन माह के भीतर नियुक्ति का आदेश दिया है। हालांकि यह नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर होंगी।
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