{"_id":"91d0edb5fb1679aca4ae8d3264edb682","slug":"terrorist-balbir-bhutna-life-imprisonment-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"आतंकी बलबीर भूतना को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आतंकी बलबीर भूतना को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना
Updated Fri, 29 Aug 2014 10:31 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
खालिस्तान कमांडो फोर्स (के सीएफ) के पूर्व एरिया कमांडर बलबीर सिंह भूतना को लुधियाना की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि उनकी पत्नी सुखजिंदर कौर को बरी कर दिया है। एडिशनल सेशन जज एसएस धालीवाल की अदालत ने भूतना को हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में दोषी माना है।
बलबीर सिंह और सुखजिंदर कौर को थाना जीआरपी की पुलिस ने 28 अगस्त 2009 में हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया था। भूतना को उम्र कैद के साथ बीस हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कैद होगी। आर्म्स एक्ट में अदालत ने तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना किया है।
जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद होगी। खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) के पूर्व एरिया कमांडर बलबीर सिंह भूतना ने 25 अगस्त 2009 तड़के करीब सवा तीन बजे लुधियाना रेलवे स्टेशन पर गोलियां चलाकर एक वेंडर की हत्या कर दो हवलदारों को घायल कर दिया था। आतंकी भूतना पुणे से जम्मू तवी जाने वाली झेलम एक्सप्रेस से एक महिला के साथ लुधियाना में उतरा था और रेलवे पुल पर चढ़ रहा था।
विज्ञापन
चेकिंग के दौरान उससे पिस्तौल मिला, पुलिस ने लाइसेंस मांगा तो उसने दोनों कर्मियों को जख्मी कर दिया। पुलिस से बच कर प्लेटफार्म पर भाग रहे भूतना को वेंडर ने पकड़ने की कोशिश की तो उसने उसे भी गोली मार दी, इसमें वेंडर की मौत हो गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह झेलम एक्सप्रेस के नीचे जाकर छिप गया। पुलिस ने चार घंटे की मशक्कत के बाद उसे काबू कर लिया था। आतंकी भूतना फिरोजपुर के गांव चक टहनीवाल का निवासी है।
विज्ञापन
बलबीर सिंह और सुखजिंदर कौर को थाना जीआरपी की पुलिस ने 28 अगस्त 2009 में हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया था। भूतना को उम्र कैद के साथ बीस हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कैद होगी। आर्म्स एक्ट में अदालत ने तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना किया है।
विज्ञापन
जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद होगी। खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) के पूर्व एरिया कमांडर बलबीर सिंह भूतना ने 25 अगस्त 2009 तड़के करीब सवा तीन बजे लुधियाना रेलवे स्टेशन पर गोलियां चलाकर एक वेंडर की हत्या कर दो हवलदारों को घायल कर दिया था। आतंकी भूतना पुणे से जम्मू तवी जाने वाली झेलम एक्सप्रेस से एक महिला के साथ लुधियाना में उतरा था और रेलवे पुल पर चढ़ रहा था।
विज्ञापन
चेकिंग के दौरान उससे पिस्तौल मिला, पुलिस ने लाइसेंस मांगा तो उसने दोनों कर्मियों को जख्मी कर दिया। पुलिस से बच कर प्लेटफार्म पर भाग रहे भूतना को वेंडर ने पकड़ने की कोशिश की तो उसने उसे भी गोली मार दी, इसमें वेंडर की मौत हो गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह झेलम एक्सप्रेस के नीचे जाकर छिप गया। पुलिस ने चार घंटे की मशक्कत के बाद उसे काबू कर लिया था। आतंकी भूतना फिरोजपुर के गांव चक टहनीवाल का निवासी है।