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9455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती पर हरियाणा सरकार को झटका
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 11 Mar 2017 01:31 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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हरियाणा शिक्षा विभाग में चयनित 9455 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति से रोक हटाने के लिए मामले की जल्दी सुनवाई करने की अपील वाली हरियाणा सरकार की अर्जी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए फिलहाल किसी भी राहत से इनकार कर दिया।
नियुक्ति पर रोक वाली याचिका पर जल्दी सुनवाई करने के लिए दाखिल की गई अर्जी को शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मुख्य केस के साथ सुनने का निर्णय लिया है। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रैल को होगी।
हाईकोर्ट की एकल बेंच 9455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती को सही करार देते हुए सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे। बीते वर्ष 11 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए 9455 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी और भर्ती का पूरा रिकार्ड सील कर समन कर लिया था।
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नियुक्ति पर रोक वाली याचिका पर जल्दी सुनवाई करने के लिए दाखिल की गई अर्जी को शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मुख्य केस के साथ सुनने का निर्णय लिया है। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रैल को होगी।
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हाईकोर्ट की एकल बेंच 9455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती को सही करार देते हुए सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे। बीते वर्ष 11 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए 9455 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी और भर्ती का पूरा रिकार्ड सील कर समन कर लिया था।
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भर्ती से रोक हटाने की हरियाणा सरकार की अपील को किया नामंजूर
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
- फोटो : File Photo
जस्टिस सूर्यकांत पर आधारित डिवीजन बेंच ने पिछली सुनवाई पर इस मामले को 20 अप्रैल तक टाल दिया था। शुक्रवार को सरकार ने अर्जी दायर कर इस पर जल्दी सुनवाई का आग्रह किया था।
प्रभावित टीचर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में किसी भी तरह राहत न देते हुए प्रभावित टीचरों को हाईकोर्ट से आग्रह करने व हाईकोर्ट को दो महीने में निर्णय लेने की सलाह दी थी।
शिक्षकों को राहत न मिलने के बाद हरियाणा सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी की दुहाई देते हुए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जरूरत बताई थी। हरियाणा सरकार की सभी दलीलों को दरकिनार कर हाईकोर्ट ने पूर्व निर्धारित तिथि पर ही सुनवाई करने का फैसला लिया।
प्रभावित टीचर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में किसी भी तरह राहत न देते हुए प्रभावित टीचरों को हाईकोर्ट से आग्रह करने व हाईकोर्ट को दो महीने में निर्णय लेने की सलाह दी थी।
शिक्षकों को राहत न मिलने के बाद हरियाणा सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी की दुहाई देते हुए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जरूरत बताई थी। हरियाणा सरकार की सभी दलीलों को दरकिनार कर हाईकोर्ट ने पूर्व निर्धारित तिथि पर ही सुनवाई करने का फैसला लिया।