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Chandigarh-Haryana News: पीएआर पर शिकायतों के निपटारे के लिए बनेगा तीन सदस्यीय बोर्ड
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बोर्ड की अध्यक्षता मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी करेंगे
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों की कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय रेफरल बोर्ड बनाने का फैसला किया है। इस बोर्ड की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इससे अधिकारियों को अपनी पीएआर से जुड़ी आपत्तियों और शिकायतों की उच्च स्तर पर सुनवाई के लिए एक तय मंच मिलेगा।
बोर्ड में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रशासनिक सचिव पदेन सदस्य होंगे। कार्मिक विभाग के सचिव या विशेष सचिव पदेन सदस्य सचिव होंगे। यह फैसला वर्ष 2022-23 की पीएआर से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा के लिए लिया गया है। इसके लिए सरकार ने वर्ष 2017 में जारी एचसीएस अधिकारियों की पीएआर से संबंधित नियमों में बदलाव किया है।
नई व्यवस्था में अधिकारी अपनी पीएआर को लेकर तय प्रक्रिया के तहत रेफरल बोर्ड के सामने अपनी शिकायत रख सकेंगे। बोर्ड इन मामलों की समीक्षा कर उनका निपटारा करेगा। यह प्रक्रिया काफी हद तक आईएएस अधिकारियों के लिए लागू व्यवस्था जैसी होगी। सरकार ने साफ किया है कि पीएआर से जुड़े मौजूदा बाकी सभी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों की कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय रेफरल बोर्ड बनाने का फैसला किया है। इस बोर्ड की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। इससे अधिकारियों को अपनी पीएआर से जुड़ी आपत्तियों और शिकायतों की उच्च स्तर पर सुनवाई के लिए एक तय मंच मिलेगा।
बोर्ड में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रशासनिक सचिव पदेन सदस्य होंगे। कार्मिक विभाग के सचिव या विशेष सचिव पदेन सदस्य सचिव होंगे। यह फैसला वर्ष 2022-23 की पीएआर से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा के लिए लिया गया है। इसके लिए सरकार ने वर्ष 2017 में जारी एचसीएस अधिकारियों की पीएआर से संबंधित नियमों में बदलाव किया है।
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नई व्यवस्था में अधिकारी अपनी पीएआर को लेकर तय प्रक्रिया के तहत रेफरल बोर्ड के सामने अपनी शिकायत रख सकेंगे। बोर्ड इन मामलों की समीक्षा कर उनका निपटारा करेगा। यह प्रक्रिया काफी हद तक आईएएस अधिकारियों के लिए लागू व्यवस्था जैसी होगी। सरकार ने साफ किया है कि पीएआर से जुड़े मौजूदा बाकी सभी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।
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