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Chandigarh News: ट्यूशन के दौरान छात्र के साथ छेड़छाड़ के दोषी शिक्षक को पांच साल की कैद

Fri, 19 May 2023 02:08 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 19 May 2023 02:08 AM IST
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Teacher jailed for five years for molesting student during tuition
चंडीगढ़। ट्यूशन पढ़ने आने वाली दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ मामले में जिला अदालत में आरोपी शिक्षक को दोषी करार देते हुए साल साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोषी टीचर की पहचान अनुज यादव (20) के तौर पर हुई है। मौलीजागरां थाने में अगस्त 2021 में दी गई शिकायत के मुताबिक पीड़ित छात्रा दोषी के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। इस दौरान दोषी ने छात्रा के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने दोषी राज दिए गए अनुज के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर पाेक्सो एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
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यह था पूरा मामला

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह स्कूल से आने के बाद शाम को अनुज यादव के पास पिछले एक माह से ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। अनुज के पास छोटे बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने थे। घटना वाले दिन करीब पांच बजे सभी छोटे बच्चे ट्यूशन पढ़ने के बाद घर चले गए। पीड़िता व एक अन्य लड़की कमरे में थी। दूसरी लड़की पानी पीने के लिए अपने घर गई तभी अनुज यादव ने पीड़िता के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की। पीड़िता ने उसे थप्पड़ मारा और शोर मचा दिया। शोर सुनकर पीड़िता का पिता भी मौके पर पहुंचा और उन्होंने अनुज को वहीं पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर अनुज को गिरफ्तार किया था।
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