फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   supreme court, roadways bus runs at punjab villages, punjab village, punjab government, punjab

सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, पंजाब के गांवों में दौड़ेंगी सरकारी बसें

Sat, 09 Jul 2016 06:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़। Updated Sat, 09 Jul 2016 06:03 PM IST
विज्ञापन
supreme court, roadways bus runs at punjab villages, punjab village, punjab government, punjab
अब पंजाब के गांवों में भी सरकारी बसें दौड़ती नजर आएंगी।
अब पंजाब के गांवों में भी सरकारी बसें दौड़ती नजर आएंगी। पंजाब सरकार के गांवों में सरकारी बसें चलाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है।
विज्ञापन


उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए जिन गांवों बस सर्विस मौजूद नहीं थी या नाम मात्र थी, वहां बस सेवा मुहैया करवाने के उद्देश्य से पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी तथा पनबस को परमिट देना मंजूर किया था। राज्य परिवहन आयुक्त हरमेल सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार के उक्त फैसले के खिलाफ पंजाब मिनी बस एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब सरकार को परमिट मंजूर करने पर रोक लगाने की मांग की थी।

इसके अलावा पंजाब सरकार के खिलाफ अदालती अवमानना की याचिका भी दायर की थी। इसके बाद सचिव परिवहन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक बसों के परिचालन पर रोक लगा दी थी। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उक्त दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं। 
विज्ञापन


राज्य परिवहन आयुक्त ने बताया कि मिनी बस एसोसिएशन के दोनों केस खारिज होने के कारण अब पंजाब सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी तथा पनबस की बसें चलाने के लिए रास्ता साफ हो गया हैं। इन बसों के चलने से गांवों के आम लोगों के अलावा विद्यार्थी, बुजुर्ग, बच्चे भी यात्रा का लाभ उठा सकेंगे, जिन्हें बस सेवा मुफ्त मुहैया करवाई जाती है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed