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समन जारी : अमित कटोच की चाकू घोंपकर की थी हत्या, सुनवाई चार मई को
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चंडीगढ़। सेक्टर-40 की मार्केट में चाकू घोंप कर अमित कटोच की हत्या करने के मामले में मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह डॉक्टर अभिषेक पांडे, हेड कॉन्स्टेबल विनोद और फोटोग्राफर रविंदर को पेश होने के लिए समन जारी किए गए। तीनों गवाह अमित कटोच की मौत के समय मौके पर मौजूद थे। अगली सुनवाई पर तीनों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। इससे पहले मृतक अमित कटोच के भाई सुमित कटोच के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। इस मामले में कुल 37 गवाह हैं। इनमें से चार के बयान और क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है।
पिछले साल 3 जुलाई को सेक्टर-39 थाना पुलिस ने सन्नी एनक्लेव निवासी रजत तिवारी को गिरफ्तार करके चाकू बरामद किया था। दरअसल, अमित कटोच और रजत तिवारी बड़हेड़ी में रहते थे। इस दौरान दोनों में आपसी विवाद चलता रहता था। वारदात के दिन आरोपी रजत ने चाकू, हरप्रीत ने कांच और बिल्ला ने हेलमेट से अमित पर हमला किया था। हमले के बाद पुलिस ने अमित को अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद सेक्टर-39 थाना पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद क्राइम ब्रांच और सेक्टर-39 थाना पुलिस ने बुड़ैल निवासी तिलक, सेक्टर-55 निवासी रित्विक भारद्वाज उर्फ बिल्ला, सेक्टर-34डी निवासी चेतन सिंह और सेक्टर 43 निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ लाडी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सभी का तीन-तीन दिन का रिमांड हासिल किया था। आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ लाडी की जमानत याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दिया था।
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मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। इससे पहले मृतक अमित कटोच के भाई सुमित कटोच के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। इस मामले में कुल 37 गवाह हैं। इनमें से चार के बयान और क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है।
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पिछले साल 3 जुलाई को सेक्टर-39 थाना पुलिस ने सन्नी एनक्लेव निवासी रजत तिवारी को गिरफ्तार करके चाकू बरामद किया था। दरअसल, अमित कटोच और रजत तिवारी बड़हेड़ी में रहते थे। इस दौरान दोनों में आपसी विवाद चलता रहता था। वारदात के दिन आरोपी रजत ने चाकू, हरप्रीत ने कांच और बिल्ला ने हेलमेट से अमित पर हमला किया था। हमले के बाद पुलिस ने अमित को अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद सेक्टर-39 थाना पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद क्राइम ब्रांच और सेक्टर-39 थाना पुलिस ने बुड़ैल निवासी तिलक, सेक्टर-55 निवासी रित्विक भारद्वाज उर्फ बिल्ला, सेक्टर-34डी निवासी चेतन सिंह और सेक्टर 43 निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ लाडी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सभी का तीन-तीन दिन का रिमांड हासिल किया था। आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ लाडी की जमानत याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दिया था।
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