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इनसो के पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी सुदीप को नहीं मिली जमानत

Sun, 07 Jun 2020 07:12 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 07 Jun 2020 07:12 PM IST
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Sudip, accused of shooting the former chief of INSO, did not get bail
चंडीगढ़। पुरानी रंजिश में इनसो के पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या करने के मामले जिला अदालत ने आरोपी सुदीप पहल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 6 मार्च 2019 को सेक्टर 49 थाना पुलिस ने जींद निवासी पंकज की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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जींद निवासी पंकज ने पुलिस को बताया था कि वह अपने दोस्त लोकेश, मेघल और सिद्धांत के साथ सेक्टर 49 में किराए पर रहता है। रेवाड़ी से उसका दोस्त विशाल चिल्लर पेपर देने के लिए चंडीगढ़ आया हुआ था। विशाल के साथ तीन और लड़के भी आए हुए थे। वारदात से कुछ दिन पहले ही विशाल हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए चयनित हुआ था। इसी खुशी में वह सेक्टर-49 स्थित एक फ्लैट में अपने दोस्तों को पार्टी देने पहुंचा था। इस दौरान विशाल के अलावा उसके दोस्त आशीष चहल, पंकज धीमान और मेघल भी मौजूद थे। हमलावरों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया था, जब पार्टी के बाद सभी युवक घर में सो रहे थे।
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सुबह करीब सवा सात बजे सफेद रंग की आई-20 कार से आए लगभग 6-7 हमलावरों ने सो रहे युवकों पर रॉड व डंडों से हमला कर दिया। इसी बीच एक ने विशाल पर फायरिंग कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को पीजीआई और जीएमसीएच-32 में भर्ती करवाया। इस दौरान हरियाणा के रेवाड़ी निवासी विशाल छिल्लर (22) की मौत हो गई जबकि घायलों की पहचान जींद निवासी पंकज (22), उत्तराखंड निवासी मेघल जसवाल (23) और सोनीपत निवासी आशीष के रूप में हुई थी। सेक्टर-49 थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों की पहचान सुदीप, राहुल मांडा, सुमित कुमार, रामदीप, सुशील कुमार, अमनदीप नेहरा उर्फ बच्ची और नवीन के रूप में हुई थी। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 452, 307, 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54, 59 के तहत आरोप तय किए गए थे।
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