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मनिंदरजीत सिंह बिट्टा के खिलाफ समन पर रोक

Thu, 25 Feb 2016 08:04 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 25 Feb 2016 08:04 PM IST
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stay on summons to Maninderjit Singh Bitta

आल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा के खिलाफ अंबाला जिला अदालत से जारी समन पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की महिला जस्टिस अनीता चौधरी ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

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हाईकोर्ट ने बिट्टा के खिलाफ अदालत में शिकायत करने वाली महिला को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। कुछ साल पहले मनिंदरजीत सिंह बिट्टा अंबाला में थे।
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इस दौरान उनके खिलाफ रोष प्रदर्शन हुआ था। एक महिला ने जिला अदालत में शिकायत दायर कर आरोप लगाया था कि प्रदर्शन के दौरान बिट्टा ने उसके साथ बदसलूकी की। इसी आधार पर बिट्टा को समन जारी किया गया था।
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इस समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन उस वक्त जस्टिस दया चौधरी ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस को मामला दूसरी बेंच को भेजने की सिफारिश की थी।

वीरवार को याचिका की सुनवाई जस्टिस अनीता चौधरी की बेंच के समक्ष हुई और बेंच ने समन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

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