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वकीलों का राज्यस्तरीय सम्मेलन 18 को
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 09 Feb 2014 01:28 PM IST
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पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा हरियाणा अधिवक्ता कल्याण कोष नियम, 2014 को स्वीकृति प्रदान करने का स्वागत किया है। काउंसिल हरियाणा के वकीलों के लिए कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय सम्मेलन करेगी।
18 फरवरी को होने वाले सम्मेलन में मुख्यमंत्री हुड्डा मुख्य अतिथि होंगे और इस मौके पर वह वकालतनामे पर लगने वाली 25 रुपये की टिकट जारी करेंगे। बार काउंसिल के चेयरमैन रणधीर सिंह बधरान ने शनिवार को ला भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है।
उन्होंने हरियाणा अधिवक्ता कल्याण कोष गठित किए जाने पर सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा अधिवासी प्रमाण पत्र प्राप्त हरियाणा और चंडीगढ़ में वकालत कर रहे 35 हजार वकीलों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।
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उन्होंने कहा कि इस कोष को गठित करने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा अधिवक्ता कल्याण कोष नियम का लाभ लेने के लिए वकीलों को ट्रस्टी कमेटी का सदस्य बनना पड़ेगा। गंभीर बीमारी की दशा में चिकित्सा सहायता दी जाएगी। यह सहायता तीन साल में एक बार ही दी जाएगी।
इन नियमों के अंतर्गत, बड़े ऑपरेशनों के लिए अस्पताल में दाखिल होने के मामले में चिकित्सा अनुदान की राशि 50 हजार रुपये होगी। इसी प्रकार हृदय सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण, एनजियोप्लास्टी, क्षयरोग, कुष्ठरोग, अधरंग और कैंसर के मामले में चिकित्सा अनुदान एक लाख रुपये होगा।
यदि दावाकर्ता हकदार है या किसी अन्य स्रोत से कोई ऐसा लाभ प्राप्त कर चुका है तो वह ऐसे किसी चिकित्सा दावे के लिए हकदार नहीं होगा। उपरोक्त नियमों के लागू होने से वकील की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि कोष के वित्त के लिए 25 रुपये की कल्याण स्टैंप मुद्रित की जाएगी। प्रत्येक अधिवक्ता वकालतनामे पर 25 रुपये की कल्याण स्टैंप लगाएगा। स्टांप के बिना दायर किए गए वकालतनामों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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18 फरवरी को होने वाले सम्मेलन में मुख्यमंत्री हुड्डा मुख्य अतिथि होंगे और इस मौके पर वह वकालतनामे पर लगने वाली 25 रुपये की टिकट जारी करेंगे। बार काउंसिल के चेयरमैन रणधीर सिंह बधरान ने शनिवार को ला भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है।
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उन्होंने हरियाणा अधिवक्ता कल्याण कोष गठित किए जाने पर सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा अधिवासी प्रमाण पत्र प्राप्त हरियाणा और चंडीगढ़ में वकालत कर रहे 35 हजार वकीलों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।
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उन्होंने कहा कि इस कोष को गठित करने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा अधिवक्ता कल्याण कोष नियम का लाभ लेने के लिए वकीलों को ट्रस्टी कमेटी का सदस्य बनना पड़ेगा। गंभीर बीमारी की दशा में चिकित्सा सहायता दी जाएगी। यह सहायता तीन साल में एक बार ही दी जाएगी।
इन नियमों के अंतर्गत, बड़े ऑपरेशनों के लिए अस्पताल में दाखिल होने के मामले में चिकित्सा अनुदान की राशि 50 हजार रुपये होगी। इसी प्रकार हृदय सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण, एनजियोप्लास्टी, क्षयरोग, कुष्ठरोग, अधरंग और कैंसर के मामले में चिकित्सा अनुदान एक लाख रुपये होगा।
यदि दावाकर्ता हकदार है या किसी अन्य स्रोत से कोई ऐसा लाभ प्राप्त कर चुका है तो वह ऐसे किसी चिकित्सा दावे के लिए हकदार नहीं होगा। उपरोक्त नियमों के लागू होने से वकील की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि कोष के वित्त के लिए 25 रुपये की कल्याण स्टैंप मुद्रित की जाएगी। प्रत्येक अधिवक्ता वकालतनामे पर 25 रुपये की कल्याण स्टैंप लगाएगा। स्टांप के बिना दायर किए गए वकालतनामों पर विचार नहीं किया जाएगा।