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Panchkula: मेवात गैंगरेप और हत्या मामले में चार आरोपी दोषी करार, सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने छह को किया बरी

Wed, 10 Apr 2024 05:02 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 10 Apr 2024 05:02 PM IST
सार

मेवात जिले के डींगरहेडी गांव में एक किसान (40) और उसकी पत्नी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने महिला को मारने से पहले उसके सामने उसकी दो मौसेरी बहनों के साथ गैंगरेप किया था।
 

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Special CBI court convicted four accused in case of Misdeed and murder of couple in Mewat
Court Order

विस्तार

मेवात के डिंगरहेड़ी गांव में गैंगरेप और दंपति की हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं छह आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने विनय, जय भगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को दोषी करार दिया है। इनकी सजा पर 15 अप्रैल को फैसला आएगा। 
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छह आरोपी तेजपाल यादव, अमित यादव, रविंदर यादव, करमजीत, राहुल वर्मा और संदीप को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वकील अभिषेक सिंह राणा ने यह जानकारी दी। 
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मामले के अनुसार मेवात जिले के डींगरहेडी गांव में एक किसान (40) और उसकी पत्नी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने महिला को मारने से पहले उसके सामने उसकी दो मौसेरी बहनों के साथ गैंगरेप किया था।
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घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने घायलों को रस्सी से बांध दिया और मौके से फरार हो गए थे। इस बीच आस-पास के लोग वहां पहुंचे और पुलिस को खबर दी। आरोपियों को कई दिनों तक पकड़ने में नाकाम रही पुलिस ने इससे पहले उनके स्कैच जारी किए थे।  इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी।


सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 307, 376-डी, 376 (2) (i), 323, 325, 459, 460 सपठित धारा 120-बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत  सभी आरोपियों पर केस दर्ज किया था। 2018 में सीबीआई ने इस मामले को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की थी।
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