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राका गेरा मामले में दोबारा ट्रायल चलाने की मंजूरी मांगी
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चंडीगढ़। पंजाब पुलिस की पूर्व डीएसपी राका गेरा से जुड़ेे रिश्वत के मामले में सीबीआई ने आवेदन दायर कर ट्रायल दोबारा चलाने की मंजूरी मांगी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने बचाव पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
दरअसल, मोहाली के मुल्लांपुर निवासी केके मल्होत्रा की शिकायत पर सीबीआई ने 25 जुलाई 2011 को सेक्टर-15 स्थित कोठी से राका गेरा को एक लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी की तो भारी मात्रा में हथियार मिले थे। तलाशी के दौरान सीबीआई को एके-47 के 67 कारतूस, .32 बोर की जर्मन मेड रिवाल्वर, एक डबल बैरल गन बरामद हुई थी।
सीबीआई इंस्पेक्टर ने डीएसपी राका गेरा के खिलाफ सेक्टर-11 थाना पुलिस में हथियार रखने की शिकायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद यह तीसरा ऐसा मामला है, जिसमें सीबीआई ने केस को चलाने की मंजूरी मांगी है। इससे पहले भी दो मामलों में आवेदन दायर किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि जिन मामलों में किसी भी कोर्ट ने स्टे लगा रखा है वह 6 महीने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी। यदि स्टे को बढ़ाना है तो उसके लिए सही कारण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह जजमेंट पूरे देश में लागू करने के निर्देश हैं।
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दरअसल, मोहाली के मुल्लांपुर निवासी केके मल्होत्रा की शिकायत पर सीबीआई ने 25 जुलाई 2011 को सेक्टर-15 स्थित कोठी से राका गेरा को एक लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी की तो भारी मात्रा में हथियार मिले थे। तलाशी के दौरान सीबीआई को एके-47 के 67 कारतूस, .32 बोर की जर्मन मेड रिवाल्वर, एक डबल बैरल गन बरामद हुई थी।
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सीबीआई इंस्पेक्टर ने डीएसपी राका गेरा के खिलाफ सेक्टर-11 थाना पुलिस में हथियार रखने की शिकायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद यह तीसरा ऐसा मामला है, जिसमें सीबीआई ने केस को चलाने की मंजूरी मांगी है। इससे पहले भी दो मामलों में आवेदन दायर किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि जिन मामलों में किसी भी कोर्ट ने स्टे लगा रखा है वह 6 महीने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी। यदि स्टे को बढ़ाना है तो उसके लिए सही कारण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह जजमेंट पूरे देश में लागू करने के निर्देश हैं।
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