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Chandigarh News: एक्टिवा चोरी करने वाले दोषी युवक को छह महीने की सजा

Fri, 16 Feb 2024 04:31 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Feb 2024 04:31 AM IST
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Six months imprisonment to the youth guilty of stealing Activa
चंडीगढ़। एक्टिवा चोरी करने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए छह महीने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान अमृतसर के गांव छठी पिंड निवासी हरप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। हरप्रीत सिंह एक्टिवा चोरी करने का आरोपी थ। अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 411 के तहत सजा सुनाई है। सेक्टर-34 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ 21 फरवरी 2019 को मामला दर्ज किया था।
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क्या था मामला

देशराज गर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह परिवार सहित सेक्टर-45ए बुड़ैल में रहता है। 11 फरवरी 2019 को रात सवा नौ बजे उसने अपनी होंडा एक्टिवा घर के बाहर खड़ी की थी। अगले दिन उसने देखा एक्टिवा वहां पर नहीं थी। इसकी शिकायत उसने पुलिस को दी थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच करते हुए हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था।
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