फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   SIT filed supplementary challan of 2497 pages in Kotkapura firing case

कोटकपूरा गोलीकांडः SIT ने दाखिल किया 2497 पन्नों का पूरक चालान, 16 मई को होगी अगली सुनवाई

Tue, 25 Apr 2023 06:44 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Tue, 25 Apr 2023 06:44 PM IST
सार

फरीदकोट के एसएसपी हरजीत सिंह के अनुसार एफआईआर नंबर 129 में पांच हिस्सों में 1284 पेज और एफआईआर नंबर 192 में भी पांच हिस्सों में 1213 पेज का पूरक चालान पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरक चालान में फिलहाल कोई भी नया आरोपी शामिल नहीं किया गया है।

विज्ञापन
SIT filed supplementary challan of 2497 pages in Kotkapura firing case
कोटकपूरा गोलीकांड। - फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)

विस्तार

कोटकपूरा गोलीकांड मामले की जांच कर रही पंजाब पुलिस की एसआईटी ने मंगलवार को जेएमआईसी अजयपाल सिंह की अदालत में केस की सुनवाई के दौरान पहले से ही चार्जशीट आरोपियों के खिलाफ 2497 पेज का पूरक चालान पेश किया। इस पूरक चालान में चार्जशीट तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश बादल, उपमुख्यमंत्री रहे सुखबीर बादल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी समेत अन्य पुलिस अफसरों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति वाला गृह विभाग का पत्र भी शामिल है। 

विज्ञापन


केस की सुनवाई के समय नामजद आरोपियों में तत्कालीन डीआईजी फिरोजपुर अमर सिंह चाहल व तत्कालीन एसएचओ सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह ही हाजिर रहे, जबकि प्रकाश बादल, सुखबीर बादल, सुमेध सैनी समेत अन्य अधिकारियों ने वकीलों के माध्यम से अलग-अलग कारणों का हवाला देकर अपनी हाजिरी माफ करवाई। इस मामले में अब 16 मई को सुनवाई होगी।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार कोटकपूरा गोलीकांड की घटना के संबंध में दो एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें से एक केस ( एफआईआर नंबर 192) घटना वाले दिन 14 अक्तूबर 2015 को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किया था जबकि दूसरे केस ( एफआईआर नंबर 129) को सात अगस्त 2018 को गोलीकांड में घायल अजीत सिंह के बयान पर पुलिस पर दर्ज किया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की हिदायत पर पंजाब पुलिस के एडीजीपी एलके यादव की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने दोनों ही एफआईआर की पड़ताल के बाद इसी साल 24 फरवरी को जेएमआईसी की अदालत में करीब सात हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें प्रकाश बादल, सुखबीर बादल के अलावा छह पुलिस अधिकारियों तत्कालीन डीजीपी सुमेध सैनी, आईजी परमराज उमरानंगल, डीआईजी फिरोजपुर अमर सिंह चाहल, एसएसपी मोगा चरनजीत सिंह शर्मा, एसएसपी फरीदकोट सुखमंदर सिंह मान व तत्कालीन एसएचओ सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह को आरोपी बनाया गया था।

चार्जशीट दाखिल होने के बाद यह सभी आरोपी अग्रिम जमानत करवाकर अदालत में पेश हो चुके हैं और इन्हें 5-5 लाख के जमानती बॉन्ड पर रिहा किया जा चुका है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान एसआईटी ने इन सभी के खिलाफ पूरक चालान दाखिल कर दिया।

फरीदकोट के एसएसपी हरजीत सिंह के अनुसार एफआईआर नंबर 129 में पांच हिस्सों में 1284 पेज और एफआईआर नंबर 192 में भी पांच हिस्सों में 1213 पेज का पूरक चालान पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरक चालान में फिलहाल कोई भी नया आरोपी शामिल नहीं किया गया है लेकिन इसमें कई अहम दस्तावेज शामिल किए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से आरोपियों के खिलाफ केस चलाने संबंधी पंजाब सरकार की मंजूरी और जांच में सामने आए नए तथ्यों को शामिल किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed