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Hindi News ›   Chandigarh ›   Sirsa Court granted permission for money laundering probe of Dera Sacha Sauda

डेरा सच्चा सौदा की मनी लांड्रिंग जांच के लिए सिरसा कोर्ट ने दी अनुमति

Thu, 02 Nov 2017 09:10 AM IST
हितेश चतुर्वेदी/अमर उजाला, सिरसा(हरियाणा)
हितेश चतुर्वेदी/अमर उजाला, सिरसा(हरियाणा) Updated Thu, 02 Nov 2017 09:10 AM IST
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Sirsa Court granted permission for money laundering probe of Dera Sacha Sauda
Dera Sacha Sauda, Sirsa - फोटो : File Photo
डेरा सच्चा सौदा पर लगे मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच करने के लिए सीजेएम कोर्ट ने आयकर विभाग को अनुमति दे दी है। आयकर विभाग की ओर से 17 अक्तूबर को कोर्ट में लगाई गई थी। इस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विजय जेम्स ने आयकर विभाग को पुलिस द्वारा डेरा सच्चा सौदा से जब्त किए दस्तावेज और सामान की जांच करने की आज्ञा दी। 
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अर्जी पर सुनवाई से पहले कोर्ट ने शहर थाना पुलिस से अर्जी को लेकर जवाब तलब किया था। पिछली दो तारीख पर शहर थाना पुलिस पूरा जवाब दाखिल नहीं कर पाई थी। अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए बुधवार को हरहाल में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राम सिंह ने बुधवार सुबह कोर्ट में जवाब दाखिल किया। इसके बाद न्यायाधीश विजय जेम्स ने आयकर विभाग की ओर से मांगी गई जांच की अनुमति को कुछ हिदायतों के साथ स्वीकार कर लिया।
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कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आयकर विभाग की जांच सिरसा पुलिस अधीक्षक की निगरानी में होगी। साथ ही पुलिस अधीक्षक को कड़ी हिदायत दी कि इसका ध्यान रहे कि जो सामान और दस्तावेज डेरा सच्चा सौदा से पुलिस ने बरामद किया है जांच की पूरी प्रक्रिया के दौरान डेटा से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए।
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आज सौंपे जाएंगे ये दस्तावेज और सामान

Sirsa Court granted permission for money laundering probe of Dera Sacha Sauda
आज सौंपे जाएंगे ये दस्तावेज और सामान
आयकर विभाग के सीनियर ऑफिसर दाता राम ने अर्जी में सिरसा पुलिस की ओर से डेरा से जब्त किए गए कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, वीडियो कैसेट, फोटो, खाली चेक बुक्स, बैंक पास बुक, सूटकेस आदि उपलब्ध करवाने की मांग की थी। अदालत ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए दो नवंबर को ये तमाम सामान आयकर विभाग को जांच के लिए उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। सिरसा पुलिस ने डेरा के खिलाफ अगस्त 2017 को प्रॉपर्टी से जुड़ी एफआईआर 695 दर्ज की थी। इस केस में उक्त सामान बतौर सबूत पुलिस ने जुटाकर सील किया हुआ है। पुलिस ने अदालत को बताया कि उक्त सामान की जांच एसओसी स्पेशलिस्ट अजय कुमार द्वारा की जा चुकी है।

हनीप्रीत के पासपोर्ट संबंधित दस्तावेज भी मांगे
आयकर विभाग ने हनीप्रीत के पासपोर्ट संबंधित तमाम दस्तावेज भी मांगे हैं। पासपोर्ट दस्तावेजों और डेरा सच्चा सौदा से बरामद किए सामान की जांच करके इसकी रिपोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी। 27 सितंबर 2017 को हाईकोर्ट ने आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया था कि डेरा सच्चा सौदा के कामकाज में मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच करके रिपोर्ट सौंपी जाए।

डेरा में जाने की अनुमति नहीं
आयकर विभाग ने जांच के संबंध में डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में जाकर रिकार्ड जांचने की अनुमति नहीं मांगी है। आयकर विभाग की ओर से साफ किया गया है कि उन्हेें फिलहाल डेरा के खिलाफ दर्ज प्रॉपर्टी केस की फाइल व पुलिस की ओर से डेरा से जब्त किए प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज और सामान की जांच करनी है। जांच के दौरान अगर डेरा सच्चा सौदा जाने की जरूरत महसूस हुई तो इसके लिए अदालत से अनुमति मांगी जाएगी। आयकर विभाग और ईडी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अभी तक डेरा सच्चा सौदा में उनकी टीमें नहीं गईं हैं। जो भी कार्रवाई हो रही है वो हाईकोर्ट के निर्देश पर है। इसलिए हर कार्रवाई से पहले अदालत की अनुमति ली जाएगी।
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