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सिप्पी सिद्धू हत्याकांड : आरोपी कल्याणी सिंह की ओर से दायर अर्जी का सीबीआई ने किया विरोध
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चंडीगढ़। राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज एवं वकील सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्या के मामले में आरोपी कल्याणी सिंह की ओर से दायर की अर्जी का सीबीआई ने विरोध किया है।
मामले में कल्याणी सिंह ने वकील के माध्यम से सीबीआई की अदालत में आवेदन दाखिल किया, जिसमें इस साल 8 मई को हाईकोर्ट के आदेशों के मद्देनजर दस्तावेजों को उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश जारी करने की प्रार्थना की थी। सीबीआई की ओर से सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने जवाब दायर करते हुए कहा कि आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई मेरिट नहीं है। सीबीआई ने दावा किया कि सीआरपीसी की धारा 207 के तहत दस्तावेजों की आपूर्ति का अनुपालन पहले ही किया जा चुका है। इसलिए आवेदनकर्ता की अर्जी खारिज किए जाने योग्य है। नई अर्जी आरोपी की ओर से वर्तमान आवेदन दायर करने का मकसद केवल मुकदमे की कार्यवाही और आरोप तय करने में देरी करना है। एजेंसी ने अदालत से आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का भी आग्रह किया है।
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मामले में कल्याणी सिंह ने वकील के माध्यम से सीबीआई की अदालत में आवेदन दाखिल किया, जिसमें इस साल 8 मई को हाईकोर्ट के आदेशों के मद्देनजर दस्तावेजों को उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश जारी करने की प्रार्थना की थी। सीबीआई की ओर से सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने जवाब दायर करते हुए कहा कि आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई मेरिट नहीं है। सीबीआई ने दावा किया कि सीआरपीसी की धारा 207 के तहत दस्तावेजों की आपूर्ति का अनुपालन पहले ही किया जा चुका है। इसलिए आवेदनकर्ता की अर्जी खारिज किए जाने योग्य है। नई अर्जी आरोपी की ओर से वर्तमान आवेदन दायर करने का मकसद केवल मुकदमे की कार्यवाही और आरोप तय करने में देरी करना है। एजेंसी ने अदालत से आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का भी आग्रह किया है।
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