फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Side effect of Iran-Israel war Oil companies changed rules domestic cylinders booked only after 25 days

ईरान-इस्राइल वार का साइड इफेक्ट: तेल कंपनियों ने बदला नियम, अब 21 नहीं 25 दिन बाद ही बुक होगा घरेलू सिलेंडर

Tue, 10 Mar 2026 08:03 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 10 Mar 2026 08:03 AM IST
सार

अब यदि कोई उपभोक्ता पिछली डिलीवरी के 25 दिन पूरे होने से पहले गैस बुक करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम बुकिंग स्वीकार नहीं करेगा।  

विज्ञापन
Side effect of Iran-Israel war Oil companies changed rules domestic cylinders booked only after 25 days
cylinder - फोटो : Adobe stock

विस्तार

ईरान-इस्राइल के बीच चल रहे युद्ध और वैश्विक परिस्थितियों के असर के बीच तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब उपभोक्ता पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर सकेंगे। पहले यह अवधि 15 दिन थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 21 दिन किया गया था और अब इसे 25 दिन कर दिया गया है।
विज्ञापन


नए नियम लागू होने के बाद शहर के कई उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग में परेशानी का सामना करना पड़ा। रामदरबार स्थित एक गैस एजेंसी के कर्मचारी अनिल और एक अन्य एजेंसी के कर्मचारी सुरिंदर ने बताया कि कई उपभोक्ता बुकिंग न होने की शिकायत लेकर एजेंसी पहुंचे। तब उन्हें बताया गया कि तेल कंपनियों ने नया नियम लागू कर दिया है और इसके लिए एजेंसी के सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिए गए हैं।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि अब यदि कोई उपभोक्ता पिछली डिलीवरी के 25 दिन पूरे होने से पहले गैस बुक करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम बुकिंग स्वीकार नहीं करेगा। इस बदलाव की जानकारी समय पर न मिलने के कारण कई उपभोक्ताओं को शुरुआत में असुविधा का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन


सेक्टर-37 निवासी उपभोक्ता ईशान और सेक्टर-25 की रेशमा ने बताया कि उन्होंने पहले की तरह समय पर गैस बुक करने की कोशिश की लेकिन बुकिंग नहीं हो पाई। बाद में एजेंसी से पता चला कि नियम बदल गया है और अब 25 दिन बाद ही बुकिंग संभव है। इसके साथ ही गैस कंपनियों ने डिलीवरी प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। अब सिलिंडर प्राप्त करते समय डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी चार अंकों का ओटीपी बताना अनिवार्य होगा, जो उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा। इसके अलावा नए या मौजूदा गैस कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दी गई है। एजेंसी संचालकों के अनुसार यह बदलाव वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए किया गया है और सभी एजेंसियों के सिस्टम में इसे लागू कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed