लोकप्रिय और ट्रेंडिंग टॉपिक्स

विज्ञापन
Hindi News ›   Chandigarh ›   Senior IAS Sanjay Popli got a blow from the High Court

Punjab News: वरिष्ठ आईएएस संजय पोपली को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 31 Jan 2023 01:09 AM IST
सार

संजय पोपली ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर कहा था कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चालान भी पेश किया जा चूका है, ऐसे में अब उन्हें इस मामले में नियमित जमानत दी जाए। 20 जनवरी को हाईकोर्ट ने मामले के सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वरिष्ठ आईएएस अफसर संजय पोपली।
वरिष्ठ आईएएस अफसर संजय पोपली। - फोटो : फाइल

विस्तार

भ्रष्टाचार के मामले में वरिष्ठ आईएएस अफसर संजय पोपली को बड़ा झटका देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को उनकी नियमित जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आईएएस संजय पोपली को गत वर्ष भ्रष्टाचार के मामले में नामजद कर उन्हें 21 जून को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था।



इस मामले में उनके खिलाफ मोहाली विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। संजय पोपली पर आरोप है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के सीईओ रहते उन्होंने व सहायक सचिव संदीप वत्स ने नवांशहर के एक ठेकेदार से 7.30 करोड़ के बिल की अदायगी की एवज में 7 प्रतिशत हिस्से की मांग की थी।


ठेकेदार ने इससे जुड़ी कॉल को रिकॉर्ड कर मुख्यमंत्री की एंटी करप्शन हेल्पलाइन में भेज दिया था। इसी मामले में विजिलेंस ने संजय पोपली को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। वहीं उनके साथी संजीव वत्स को जालंधर से गिरफ्तार किया था। संजीव वत्स व एक अन्य अधिकारी को हाईकोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। 

संजय पोपली ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर कहा था कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चालान भी पेश किया जा चूका है, ऐसे में अब उन्हें इस मामले में नियमित जमानत दी जाए। 20 जनवरी को हाईकोर्ट ने मामले के सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए नियमित जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

;