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हरियाणा पंचायत चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्देश जारी

Wed, 23 Dec 2015 09:20 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 23 Dec 2015 09:20 PM IST
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security arrangment instruction for haryana panchayat election

हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से पंचायत चुनाव करवाने के लिए कानून व्यवस्था के संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं। चुनाव अगले 10, 17 व 24 जनवरी को होने हैं।

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हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने बताया कि मतदान के दिन से सात दिन पूर्व पुलिस को संबंधित क्षेत्रों में अराजक तत्वों और संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी होगी।
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इस दौरान बिना लाइसेंस वाले हथियार रखने वालों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी शस्त्र लाइसेंसधारकों को निर्देश दिए जाएं कि वे अपने हथियार नामांकन वापस लेने की तिथि से पहले जिला प्रशासन को जमा करवाएं।
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जिला प्रशासन उनके हथियारों की सुरक्षा की व्यवस्था करेगा और लाइसेंसधारक को उसके हथियार जमा करने की रसीद भी देगा।

प्रशासन और पुलिस विभाग की यह ड्यूटी है कि सभी शस्त्र धारकों के शस्त्र जमा करवाना सुनिश्चित करें। चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के बाद शस्त्र लाइसेंसधारकों को उनके हथियार वापस लौटाए जाएंगे।


शर्मा ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई नया शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मतदान से तीन दिन पूर्व सभी ट्रकों, गाड़ियों और अन्य वाहनों की पूर्ण जांच सुनिश्चित की जाएगी। मतदान के दिन मतदान क्षेत्र और उसके आसपास शस्त्र सहित अराजक तत्वों की घुसपैठ न होने को सुनिश्चित किया जाए। मतदान के दिन वाहनों की गतिविधि पर रोक लगाई जाएगी।

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