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शिक्षा मंत्री ने दी हिदायत, आठ फीसदी से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 12 Apr 2017 09:24 AM IST
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पंजाब की शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी
- फोटो : File Photo
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पंजाब की शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी ने हिदायत दी है कि कोई भी निजी स्कूल आठ फीसदी से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेगा। द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फी ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट-2016 के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल को अभिभावकों के शोषण की इजाजत नहीं दी जाएगी। हर डिवीजन में डिवीजनल कमिश्नर की अगुवाई में रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया गया है, जोकि कानून का पालन यकीनी बनाएगी। हर डिवीजनल मुख्यालय पर इसका दफ्तर होगा, जहां अभिभावक निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतें तर्ज करा सकेंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटी 15 दिनों में जांच करेगी और 60 दिन में उस पर फैसला लेगी। प्राइमरी स्कूलों पर 30 हजार, मिडल पर 50 हजार और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर एक लाख तक जुर्माना किया जा सकता है।
विदेश में पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों को सरकार भेजेगी : चन्नी
चंडीगढ़। कनाडियन काउंसलेट जनरल के प्रतिनिधिमंडल ने तकनीकी शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की, जिसमें काउंसेल जनरल क्रिस्टोफर गिबेंस, ट्रेड मैनेजर गुरबंस सोबती शामिल थे। उन्होंने तकनीकी शिक्षा के लिए स्टूडेंट्स को विभाग की ओर से कनाडा भेजने पर सहमति जताई। चन्नी ने कहा कि पंजाब दूसरे देशों से भी समझौता करेगा ताकि विद्यार्थियों का शोषण रोका जा सके। अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से तालमेल को विशेष सेल बनाया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल को अभिभावकों के शोषण की इजाजत नहीं दी जाएगी। हर डिवीजन में डिवीजनल कमिश्नर की अगुवाई में रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया गया है, जोकि कानून का पालन यकीनी बनाएगी। हर डिवीजनल मुख्यालय पर इसका दफ्तर होगा, जहां अभिभावक निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतें तर्ज करा सकेंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटी 15 दिनों में जांच करेगी और 60 दिन में उस पर फैसला लेगी। प्राइमरी स्कूलों पर 30 हजार, मिडल पर 50 हजार और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर एक लाख तक जुर्माना किया जा सकता है।
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