फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Rs 5,000 fine on CTU for charging Rs 10 extra fare from passenger

Chandigarh News: यात्री से 10 रुपये अतिरिक्त किराया वसूलने पर सीटीयू पर 5 हजार का हर्जाना

Sat, 19 Aug 2023 02:17 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Aug 2023 02:17 AM IST
विज्ञापन
Rs 5,000 fine on CTU for charging Rs 10 extra fare from passenger
चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बस में यात्रा कर रहे यात्री से 10 रुपये अधिक किराया वसूलने पर चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही याचिकाकर्ता से किराये के वसूले गए अतिरिक्त 10 रुपये भी वापस करने का आदेश दिया है। मामले में शिकायतकर्ता की ओर उपभोक्ता आयोग में दायर याचिका में लगाए आरोपों के तहत कोरोना काल के दौरान वह बस में सवार होकर डेराबस्सी से जीरकपुर जा रहा था। आरोपों के तहत बस कंडक्टर ने उससे 20 रुपये किराया वसूला, जबकि किराया 10 रुपये था। मामले में सामने आए तथ्यों को जांचने और दलीलों को सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग ने यात्री के पक्ष में फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए सीटीयू पर हर्जाना लगाया है।
विज्ञापन


हरियाणा के हिसार निवासी अशोक कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दायर की गई याचिका में बताया कि कोरोना के दौरान वह सीटीयू की बस में सवार होकर डेराबस्सी से जीरकपुर जा रहा था। यात्री के आरोपों के तहत कंडक्टर ने उससे 10 रुपये के किराए की रकम की जगह 20 रुपये वसूले। शिकायतकर्ता ने उससे 10 रुपये अतिरिक्त किराए के तौर पर वसूले जाने की शिकायत सीटीयू अधिकारी से भी की थी, लेकिन उसकी शिकायत पर न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही उसे जवाब दिया गया। इसके बाद यात्री ने अतिरिक्त किराया वसूल किए जाने को लेकर सीटीयू के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर कर दी।
विज्ञापन

मामले में सीटीयू की ओर से आयोग में दिए जवाब में कहा गया कि कोरोना काल में प्रशासक के सलाहकार के आदेशों पर बसों में केवल 50 प्रतिशत यात्रियों को बिठाया जा रहा था। इसलिए न्यूनतम किराया 20 रुपये तय किया था और सभी यात्रियों से समान किराया लिया था। सभी गैर एसी बसें पड़ोसी राज्यों की सहमति से 20 रुपये प्रति टिकट दर के साथ ट्राइसिटी में संचालित की जा रही थी। आयोग ने कहा कि यात्री से छोटी दूरी की यात्रा के लिए फ्लैट रेट पर किराया नहीं लिया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed