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सरकार के बाद अब गेस्ट टीचरों को हाईकोर्ट से झटका

Tue, 26 May 2015 01:05 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 26 May 2015 01:05 AM IST
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review petition of guest teachers rejected from high court

हरियाणा के सरप्लस गेस्ट टीचरों को हटाने के लिए जारी नोटिस को एक याचिका के माध्यम से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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यह याचिका सोमवार को ही जस्टिस अमित रावल ने खारिज कर दी। गेस्ट टीचरों को हटाने के विरोध में दायर एक याचिका में हरियाणा सरकार ने कहा था कि 4073 गेस्ट टीचर्स सरप्लस हैं। सरकार ने आश्वासन दिया था कि इन्हें 15 दिनों के भीतर हटा दिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने 11 मई को इन गेस्ट टीचरों को हटाने का निर्देश दे दिया था। हाईकोर्ट का निर्देश था कि इन गेस्ट टीचरों को हटाने से पहले 24 घंटे का नोटिस जारी किया जाए।
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सरकार ने 22 मई को एक विज्ञापन जारी कर गेस्ट टीचर्स को 24 घंटे का नोटिस दिया था। इसी नोटिस को सोमवार को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि सुनवाई का मौका देने के लिए कम समय दिया गया।
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हाईकोर्ट ने कहा कि 11 मई के आदेश को कहीं चुनौती नहीं दी गई और सरकार ने निर्देश के मुताबिक ही 24 घंटे का नोटिस दिया है। इसके साथ गेस्ट टीचरों की याचिका खारिज कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार को गेस्ट टीचरों को हटाकर 27 मई को मुख्य सुनवाई में रिपोर्ट पेश करनी है।

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