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Chandigarh News: हादसे में सेवानिवृत सीआईएसएफ जवान की हुई थी मौत, परिवार को 19.41 लाख का मुआवजा देने के आदेश

Wed, 27 Dec 2023 01:54 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 27 Dec 2023 01:54 AM IST
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Retired CISF jawan died in the accident, orders to give compensation of Rs 19.41 lakh to the family
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में सेवानिवृत सीआईएसएफ के जवान की हुई मौत के मामले में पीड़ित परिवार को 19.41 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने मुआवजे की राशि जिस वाहन से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को पीड़ित परिवार को अदा करने के आदेश दिए। हादसा 2018 को हुआ था। याचिका में बताया गया कि मृतक विजय सेवानिवृत सीआईएसएफ जवान थे। उन्हें 25 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी। विजय सिंह ठेकेदारी का काम भी करते थे और 20 हजार रुपये प्रतिमाह कमाते थे। पूरा परिवार उनपर निर्भर था। जिस पर अदालत ने मुआवजे का यह फैसला सुनाया है।
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हादसे के बाद पीड़ित परिवार ने 75 लाख रुपये का दावा करते हुए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। आयोग में दायर केस में पीड़ित पक्ष के वकील अश्वनी अरोड़ा ने बताया कि याचिका में ट्रक चालक, ट्रक मालिक और वाहन की बीमा कंपनी को भी पार्टी बनाया था। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई 2018 को विजय सिंह स्कूटी पर सवार होकर जाहू से भोटा सड़क पर जा रहे थे। जब वह कड़ोहता रोड पर पहुंचे हिमाचल नंबर के ट्रक ने विजय की स्कूटी को पीछे टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से विजय स्कूटी सहित सड़क पर गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि ट्रक चालक बड़सर निवासी विनीत कुमार चला रहा था। चालक वाहन को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था, जिस वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने आरोपित चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 304-ए और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 187 के तहत मामला दर्ज किया था।
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