फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Removal of advertisement without permission imposed a fine of Rs 31294

बिना अनुमति लगे विज्ञापन हटाए 31294 रुपये जुर्माना लगाया

Mon, 25 Apr 2022 01:39 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 25 Apr 2022 01:39 AM IST
विज्ञापन
Removal of advertisement without permission imposed a fine of Rs 31294
चंडीगढ़। शहर में बिना अनुमति लगे विज्ञापनों के खिलाफ नगर निगम ने एक बार फिर से अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने पूरे दिन होर्डिंग व विज्ञापन हटाया और 31294 रुपये जुर्माना भी लगाया। इससे पहले भी निगम ने अभियान चलाकर शहर से अवैध होर्डिंग और बैनर हटवाया था। इसे लेकर व्यापारियों ने विरोध भी जताया था।
विज्ञापन

निगम आयुक्त आनिंदिता मित्रा के निर्देश पर अतिरिक्त आयुक्त रूपेश कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने बिना अनुमति के लगाए गए होर्डिंग और बैनर को हटवाया। शहर में बढ़ती राजनीतिक हलचल के बाद स्वागत और बधाई संदेश वाले हार्डिंग लगाए जा रहे हैं। आयुक्त ने बताया कि लोगों ने इस तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जिसके बाद टीम को कार्रवाई करने के लिए कहा गया।
विज्ञापन

बता दें कि दो दिन पहले सेक्टर-15 स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का शपथ ग्रहण समारोह था। इस दौरान पेड़ों पर उनके स्वागत और बधाई वाले होर्डिंग्स लगा दिए गए थे। आयुक्त के निर्देश पर निगम ने पोस्टर हटवाकर साढ़े 29 हजार रुपये जुर्माना लगाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed