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हरियाणा में खुलेंगे धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, रात को कर्फ्यू रहेगा

Sun, 31 May 2020 03:06 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 31 May 2020 03:06 AM IST
सार

  • कंटेनमेंट जून में 30 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन बाकी इलाकों में मिलेगी ढील
  • जुलाई में स्कूल खोलने के लिए केंद्र सरकार से हरियाणा ने मांगा मार्गदर्शन

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Religious places, hotels, restaurants, shopping malls to be opened in Haryana
पंजाब- हरियाणा सचिवालय - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के अनुसार हरियाणा सरकार राज्य में ढील देगी। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक राज्य में कर्फ्यू रहेगा। सूबे में धार्मिक स्थल, होटल- रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल सशर्त खोलने की तैयारी की जा रही है। सभी छूट 8 जून से लागू होंगी। सरकार ने इस संदर्भ में सभी जिला उपायुक्तों और प्रशासनिक सचिवों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। 

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इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में तो 30 जून तक जारी रहेगा। 8 जून के बाद कंटेनमेंट जोन से बाहर तमाम प्रतिबंधित गतिविधियों को खोल दिया जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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स्कूल खोलने को केंद्र से मांगा मार्गदर्शन
हरियाणा सरकार जुलाई में स्कूल खोलना चाहती है। शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव भेजकर केंद्र सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि जाड़े की छुट्टियां और सर्दियों के महीनों में दूसरे व आखिरी शनिवार की छुट्टियां रद्द करने की प्लानिंग है। अगस्त और सितंबर में स्कूलों का एक-एक घंटा बढ़ाया या शिफ्टों में भी चलाया जा सकता है। केंद्र से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद शिक्षा विभाग अपनी प्लानिंग पर आगे बढ़ेगा। 


इनमें मिलेगी ढील

  • सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति प्रदेश सरकार समीक्षात्मक रिपोर्ट के बाद देगी।
  • राज्य के भीतर व दूसरे राज्यों में लोगों और माल की आवाजाही पर रोक नहीं होगी। 
  • 65 साल से अधिक बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बीमार और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे।
  • फेस कवरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, अधिक संख्या में एकत्र होने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, गुटखा, तंबाकू, पान, शराब का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन संबंधी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।
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