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हाईकोर्ट ने नीरा ग्रोवर को दी बड़ी राहत
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 24 Jan 2014 08:51 PM IST
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पंजाब यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग में बतौर प्रोफेसर नियुक्त वीसी अरूण ग्रोवर की पत्नी नीरा ग्रोवर को हाईकोर्ट से राहत मिली है।
आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस ए जी मसीह आधारित खंडपीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया।
आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. राजेंद्र सिंगला ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर नीरा ग्रोवर की नियुक्ति पर रोक लगाने का आग्रह किया था।
याचिका में दलील की गई थी कि सिंडीकेट ने पहले नीरा ग्रोवर को इस पद पर एक्सटेंशन देने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें एक्सटेंशन दे दी।
याचिका में दलील दी गई कि ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि वे कुलपति अरूण ग्रोवर की पत्नी हैं। इसी कारण से उन्हें विशेष महत्व दिया जा रहा है।
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आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस ए जी मसीह आधारित खंडपीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया।
आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. राजेंद्र सिंगला ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर नीरा ग्रोवर की नियुक्ति पर रोक लगाने का आग्रह किया था।
याचिका में दलील की गई थी कि सिंडीकेट ने पहले नीरा ग्रोवर को इस पद पर एक्सटेंशन देने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें एक्सटेंशन दे दी।
याचिका में दलील दी गई कि ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि वे कुलपति अरूण ग्रोवर की पत्नी हैं। इसी कारण से उन्हें विशेष महत्व दिया जा रहा है।