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डॉग लवर्स के लिए राहत भरी खबर, विदेश से पैट डॉग मंगवाने का रास्ता साफ
विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 15 Oct 2017 09:27 AM IST
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विदेश से घर के लिए पैट डॉग मंगवाने का रास्ता साफ हो गया है। विदेशी कुत्तों के आयात पर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स की ओर से लगाई गई रोक को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बराड़ की बेटी बबली बराड़ ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर अब केंद्र ने स्पष्टीकरण दिया है कि अपने घर के लिए डॉग्स आयात किए जा सकते हैं, लेकिन व्यापार के लिए नहीं।
चंडीगढ़ निवासी बबली बराड़ ने एडवोकेट नवकिरण सिंह के माध्यम से दायर याचिका में बताया था कि उनका कुत्तों से बेहद लगाव है। उनके पास पहले ही चार पालतू कुत्ते हैं और वे अब विदेश से शुद्ध नस्ल के कुत्ते लाना चाहती हैं। इसकेलिए उनको 9 दिसंबर 2015 को लाइसेंस जारी भी किया गया था।
इस लाइसेंस की अवधि 18 महीनों की थी। याची की ओर से विदेशी शुद्ध नस्ल के कुत्ते को लाने के लिए आवेदन किया गया था, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स की ओर से गत वर्ष 24 अप्रैल को नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया।
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चंडीगढ़ निवासी बबली बराड़ ने एडवोकेट नवकिरण सिंह के माध्यम से दायर याचिका में बताया था कि उनका कुत्तों से बेहद लगाव है। उनके पास पहले ही चार पालतू कुत्ते हैं और वे अब विदेश से शुद्ध नस्ल के कुत्ते लाना चाहती हैं। इसकेलिए उनको 9 दिसंबर 2015 को लाइसेंस जारी भी किया गया था।
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इस लाइसेंस की अवधि 18 महीनों की थी। याची की ओर से विदेशी शुद्ध नस्ल के कुत्ते को लाने के लिए आवेदन किया गया था, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स की ओर से गत वर्ष 24 अप्रैल को नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया।
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एक माह में फैसला ले केंद्र
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
- फोटो : File Photo
एक माह में फैसला ले केंद्र
हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता ने बताया था कि वह न तो विदेशी कुत्तों का व्यवसाय करती है और न ही विदेशी कुत्तों की ब्रीडिंग का व्यवसाय। वह विदेश से शुद्ध नस्ल के एक कुत्ते के बच्चे को लाना चाहती थीं क्योंकि वह कुत्तों को बहुत पसंद करती हैं।
इस पर अब केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि इस नोटिफिकेशन में पालतू कुत्तों को विदेश से आयात करने पर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ व्यवसाय के लिए विदेशी कुत्तों के आयात पर पाबंदी लगाई है। इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिए कि वह वैध इंपोर्ट लाइसेंस के साथ डॉग्स को इंपोर्ट करने के लिए केंद्र को आवेदन करे। केंद्र सरकार इस आवेदन पर अगले एक माह में फैसला ले।
हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता ने बताया था कि वह न तो विदेशी कुत्तों का व्यवसाय करती है और न ही विदेशी कुत्तों की ब्रीडिंग का व्यवसाय। वह विदेश से शुद्ध नस्ल के एक कुत्ते के बच्चे को लाना चाहती थीं क्योंकि वह कुत्तों को बहुत पसंद करती हैं।
इस पर अब केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि इस नोटिफिकेशन में पालतू कुत्तों को विदेश से आयात करने पर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ व्यवसाय के लिए विदेशी कुत्तों के आयात पर पाबंदी लगाई है। इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिए कि वह वैध इंपोर्ट लाइसेंस के साथ डॉग्स को इंपोर्ट करने के लिए केंद्र को आवेदन करे। केंद्र सरकार इस आवेदन पर अगले एक माह में फैसला ले।