फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Relief news from the Highcourt for Dog Lover, city news

डॉग लवर्स के लिए राहत भरी खबर, विदेश से पैट डॉग मंगवाने का रास्ता साफ

Sun, 15 Oct 2017 09:27 AM IST
विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 15 Oct 2017 09:27 AM IST
विज्ञापन
Relief news from the Highcourt for Dog Lover, city news
- फोटो : Demo Photo
विदेश से घर के लिए पैट डॉग मंगवाने का रास्ता साफ हो गया है। विदेशी कुत्तों के आयात पर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स की ओर से लगाई गई रोक को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बराड़ की बेटी बबली बराड़ ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर अब केंद्र ने स्पष्टीकरण दिया है कि अपने घर के लिए डॉग्स आयात किए जा सकते हैं, लेकिन व्यापार के लिए नहीं। 
विज्ञापन


चंडीगढ़ निवासी बबली बराड़ ने एडवोकेट नवकिरण सिंह के माध्यम से दायर याचिका में बताया था कि उनका कुत्तों से बेहद लगाव है। उनके पास पहले ही चार पालतू कुत्ते हैं और वे अब विदेश से शुद्ध नस्ल के कुत्ते लाना चाहती हैं। इसकेलिए उनको 9 दिसंबर 2015 को लाइसेंस जारी भी किया गया था।
विज्ञापन


इस लाइसेंस की अवधि 18 महीनों की थी। याची की ओर से विदेशी शुद्ध नस्ल के कुत्ते को लाने के लिए आवेदन किया गया था, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स की ओर से गत वर्ष 24 अप्रैल को नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

एक माह में फैसला ले केंद्र

Relief news from the Highcourt for Dog Lover, city news
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo
एक माह में फैसला ले केंद्र
हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता ने बताया था कि वह न तो विदेशी कुत्तों का व्यवसाय करती है और न ही विदेशी कुत्तों की ब्रीडिंग का व्यवसाय। वह विदेश से शुद्ध नस्ल के एक कुत्ते के बच्चे को लाना चाहती थीं क्योंकि वह कुत्तों को बहुत पसंद करती हैं।

इस पर अब केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि इस नोटिफिकेशन में पालतू कुत्तों को विदेश से आयात करने पर कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ व्यवसाय के लिए विदेशी कुत्तों के आयात पर पाबंदी लगाई है। इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिए कि वह वैध इंपोर्ट लाइसेंस के साथ डॉग्स को इंपोर्ट करने के लिए केंद्र को आवेदन करे। केंद्र सरकार इस आवेदन पर अगले एक माह में फैसला ले।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed