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हाईकोर्ट: नियम 134ए के तहत दाखिलों को लेकर निजी स्कूलों को राहत, अगली सुनवाई तक सरकार को कार्रवाई न करने का आदेश
Tue, 02 Nov 2021 02:53 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 02 Nov 2021 02:53 AM IST
सार
स्कूलों ने याचिका दाखिल कर कहा कि कई मामलों में स्पष्टीकरण की फिलहाल जरूरत है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक स्कूलों पर कार्रवाई न करने का आदेश दिया है।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
नियम 134ए के नाम पर शिक्षा विभाग द्वारा मनमानी का आरोप लगाते हुए निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक स्कूलों पर कार्रवाई न करने का आदेश दिया है।
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हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कांफ्रेंस ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार की ओर से 8 अक्तूबर को जारी आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश के तहत स्कूलों को 10 प्रतिशत आरक्षित सीटों के बारे में सूचना देने को कहा था। याचिका में कोर्ट को बताया गया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के अनुसार 10 प्रतिशत सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान है। अब हुडा की जमीनों पर बने स्कूलों में 20 प्रतिशत सीटों को ईडब्ल्यूएस कोटा के छात्रों के लिए आरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।
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ऐसे में विचित्र स्थिति बन गई है। याची ने कहा कि साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इन एडमिशन की एवज में स्कूलों को कितना और कब तक भुगतान किया जाएगा। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों से सहमति जताते हुए हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई तक किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल के खिलाफ कार्रवाई न करने का आदेश दिया है।