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Punjab: सीएम भगवंत मान समेत 10 आप नेताओं को हाईकोर्ट से राहत, चंडीगढ़ अदालत में ट्रायल पर 10 जुलाई तक रोक

Fri, 19 May 2023 07:00 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 19 May 2023 07:00 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने इन नेताओं की याचिकाओं पर उन्हें राहत देते हुए उनके खिलाफ ट्रायल पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले में रोक के आदेश को जारी रखते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई 10 जुलाई तक स्थगित कर दी है।

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Relief from High Court to 10 AAP leaders including CM Bhagwant Mann
पंजाब के सीएम भगवंत मान। - फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)

विस्तार

पंजाब के सीएम भगवंत मान, वित्त मंत्री हरपाल चीमा, मिल्कफेड के चेयरमैन नरिंदर शेरगिल, अमन अरोड़ा समेत 10 आप नेताओ के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में ट्रायल पर रोक जारी रहेगी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद यह आदेश जारी किया है।

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2020 में पंजाब की कांग्रेस सरकार ने बिजली दरों में बढ़ोतरी की थी। इसके विरोध में तब आम आदमी पार्टी के भगवंत मान, हरपाल चीमा, अमन अरोड़ा, मीत हेयर समेत अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की थी। इस प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई थी। तब चंडीगढ़ पुलिस ने भगवंत मान समेत इन सभी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 
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यह केस चंडीगढ़ की जिला अदालत में चल चल रहा है। इसी एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर भगवंत मान, अमन अरोड़ा व अन्य आप नेताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने इन नेताओं की याचिकाओं पर उन्हें राहत देते हुए उनके खिलाफ ट्रायल पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले में रोक के आदेश को जारी रखते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई 10 जुलाई तक स्थगित कर दी है।

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