फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Regular bail granted to the accused in the fraud of Rs 15 lakh in the name of digital arrest.

Chandigarh News: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 15 लाख ठगी में आरोपी को नियमित जमानत

Sat, 28 Feb 2026 02:52 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Feb 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
Regular bail granted to the accused in the fraud of Rs 15 lakh in the name of digital arrest.
चंडीगढ। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 15 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में चंडीगढ़ की जिला अदालत ने राजस्थान निवासी महिंदर कुमार को नियमित जमानत दे दी। सत्र न्यायाधीश एचएस ग्रेवाल की अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और समान राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला वर्ष 2025 में साइबर पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है जिसमें शिकायतकर्ता से कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर रकम विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवाई गई थी। जांच में ठगी की राशि का बड़ा हिस्सा आरोपी के खाते में पाया गया। बचाव पक्ष ने इसे व्यापारिक लेन-देन बताया और अदालत में राशि लौटाए जाने की पुष्टि हुई। सह-आरोपित पहले ही जमानत पर हैं जबकि अदालत ने ट्रायल लंबित होने तक आरोपी को सशर्त राहत दी है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed