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Chandigarh News: इमीग्रेशन फ्रॉड में आरोपी की दूसरी बार नियमित जमानत अर्जी खारिज
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चंडीगढ़। जिला अदालत ने इमिग्रेशन फ्रॉड केस में मोहाली सेक्टर-69 के रहने वाले किरण सिंगला उर्फ दमनप्रीत कौर की नियमित जमानत अर्जी को दूसरी बार खारिज कर दिया। इससे पहले भी 25 जुलाई को उसकी जमानत की अर्जी अदालत ने रद्द कर दी थी।
आरोपी के खिलाफ बीते सात जून को सेक्टर-17 थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि आरोपी व अन्य ने 21 लोगों से लगभग 2 करोड़ रुपये ठग चुके हैं। वकील ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ 9 अन्य मामले भी दर्ज हैं। उसे जमानत पर रिहा करने से फिर अपराध कर सकती है। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है, जबकि वह सिर्फ एक कर्मी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने आरोपी को आदतन अपराधी मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले में शिकायतकर्ता देवेंद्र कुमार ने बताया कि उसे इमिग्रेशन फर्म वास्ट वीजा इमीग्रेशन सॉल्यूशन ने ठगा था, जिसमें 7.43 लाख रुपये और अन्य फीस अदा की थी।
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आरोपी के खिलाफ बीते सात जून को सेक्टर-17 थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि आरोपी व अन्य ने 21 लोगों से लगभग 2 करोड़ रुपये ठग चुके हैं। वकील ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ 9 अन्य मामले भी दर्ज हैं। उसे जमानत पर रिहा करने से फिर अपराध कर सकती है। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है, जबकि वह सिर्फ एक कर्मी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने आरोपी को आदतन अपराधी मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले में शिकायतकर्ता देवेंद्र कुमार ने बताया कि उसे इमिग्रेशन फर्म वास्ट वीजा इमीग्रेशन सॉल्यूशन ने ठगा था, जिसमें 7.43 लाख रुपये और अन्य फीस अदा की थी।
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