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बजट सत्र: फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में होगी जमीनों की रजिस्ट्री, पाबंदी हटी
Tue, 15 Mar 2022 11:46 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 15 Mar 2022 11:46 PM IST
सार
बिना अनुमति रजिस्ट्री रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नीरज ने 100 मीटर दायरे में रजिस्ट्री खोलने संबंधी घोषणा के लिए उप मुख्यमंत्री का आभार जताया।
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हरियाणा विधानसभा सत्र।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में जमीनों की रजिस्ट्रियों से पाबंदी हटा ली है। अब लोग यहां जमीनों की रजिस्ट्री करा सकेंगे। 48 घंटे के अंदर जमीन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।
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फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने सरकार से रजिस्ट्रियों पर लगी पाबंदी हटाने को लेकर सवाल पूछा था। दुष्यंत ने कहा कि कई वर्ष पहले सरकार की अनुमति के बिना एक अधिकारी जमीनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी थी। अधिकारी के खिलाफ जांच की जाएगी कि उसने ऐसा क्यों किया। एक एकड़ से ज्यादा क्षेत्र की जमीन की रजिस्ट्री के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग से अनुमति लेनी होगी।
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एक एकड़ से कम क्षेत्र की जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना व शहरी स्थानीय निकाय विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। चौटाला ने कहा कि 100 मीटर क्षेत्र के दायरे में निर्माण कार्य नहीं हो सकते। कांग्रेस विधायक ने रजिस्ट्री को लेकर मामला संज्ञान में लाया है।
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सरकार की तरफ से 24 घंटे में जांच के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री हो। भू-संपत्ति का इंतकाल भी राजस्व रिकॉर्ड में चढ़ाया जाए। एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक अंबाला, सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में कुछ प्रतिबंध हैं। कुछ अधिकारियों ने इस दायरे में भू-संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई थी।
विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में सिर्फ अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। इस क्षेत्र में प्लॉट व भवनों की रजिस्ट्री पर रोक नहीं है। रक्षा मंत्रालय डबुआ एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों की मांग पर इस दायरे में मूलभूत सुविधाओं की मरम्मत की छूट दे चुका है। बिना अनुमति रजिस्ट्री रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नीरज ने 100 मीटर दायरे में रजिस्ट्री खोलने संबंधी घोषणा के लिए उप मुख्यमंत्री का आभार जताया।
सीवरेज, पानी निकासी, सड़क निर्माण कराए सरकार
नीरज शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मांग की है कि रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में मूलभूत सुविधाओं के रखरखाव की अनुमति दे दी है। प्रदेश सरकार सीवरेज, पानी की निकासी और सड़क निर्माण की सुविधा मुहैया कराए। विधायक ने इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाने का सुझाव भी दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बाबत उचित कार्रवाई का सुझाव दिया है।