फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   registration of travel agents

ट्रैवल एजेंटों का रजिस्ट्रेशन अब तीस तक

Sat, 02 Nov 2013 10:50 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 02 Nov 2013 10:50 PM IST
विज्ञापन
registration of travel agents
जिले में बतौर ट्रैवल एजेंट काम कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी। ट्रैवल एजेंट अब तीस नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 अक्तूबर थी। परंतु राज्य सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया है।
विज्ञापन


डिप्टी कमिश्नर टीपीएस सिद्धू ने कहा कि यह रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जो डीसी दफ्तर में होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अर्जी
देने वालों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उसके बाद जब भी ट्रैवल एजेंट कहीं विज्ञापन देंगे, उन्हें साथ में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा। इस संबंध में सभी एसडीएम और एसएसपी को हिदायतें जारी कर दी गई हैं।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि जाली ट्रैवल एजेंटों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने पंजाब मानव तस्करी रोकथाम एक्ट बनाया है। इसके तहत ट्रैवल एजेंटों और एयर टिकट का काम करने वालों की रजिस्ट्रेशन जरूरी की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed