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मंत्रियों की गाड़ी पर फिर दिखेगी लाल बत्ती

Fri, 25 Apr 2014 09:44 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 25 Apr 2014 09:44 AM IST
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Red lights vehicle again will run on haryana road

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हरियाणा सरकार ने सबसे लाल और नीली बत्ती का अधिकार छीन लिया था।

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सिर्फ राज्यपाल और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ही सरकारी वाहन पर फ्लैशर के साथ लाल बत्ती लगाने का अधिकार दिया था। प्रदेश सरकार ने 24 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर थोक में लाल बत्ती लगाने का अधिकार दे दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ही लाल और नीली बत्ती लगाने के लिए कहा था। उसी संदर्भ में प्रदेश सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है। ताजा अधिसूचना के मुताबिक लाल, एंबर (तेज चमकता पीला रंग), नीली बत्ती लगाने की कैटेगरी घोषित कर दी गई है।
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बत्तियों के उपयोग के लिए अधिकृत अधिकारियों के वाहनों की बत्तियां काले कवर के साथ ढकी जाएंगी, जब अधिकारी यात्रा न कर रहे हों। सांसदों और हरियाणा के विधायकों को अगर सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं तो वे अपने निजी वाहनों पर बीकन लगाने के लिए अधिकृत हैं।
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ये लगा सकेंगे बीकन के साथ लाल बत्ती: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश।

ये लगा सकेंगे बगैर बीकन के लाल बत्ती: राज्य चुनाव आयुक्त, विधानसभा उपाध्यक्ष, राज्यमंत्री, महा अधिवक्ता, मुख्य सचिव, उप मंत्री, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष।

ये लगा सकेंगे बीकन के साथ एंबर (कहरुवा) बत्ती:  सांसद, मुख्य संसदीय सचिव, हरियाणा के विधायक, सुपर टाइम स्केल या इससे ज्यादा स्केल के आईएएस और आईपीएस अफसर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला उपायुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक।

ये लगा सकेंगे बीकन के साथ नीली बत्ती: अतिरिक्त उपायुक्त, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चालान की शक्तियां प्राप्त परिवहन विभाग के सारे अधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, फील्ड में एसएचओ स्तर के सभी पुलिस अधिकारी, जिलों में सब आबकारी एवं कराधान अधिकारी, जिला नगर एवं ग्राम आयोजना अधिकारी, जिलों में खनन एवं भू-विज्ञान के खनन अधिकारी, चुनाव ड्यूटी के समय प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, लाल बत्ती के प्रयोग के लिए अधिकृत अतिविशिष्ट व्यक्तियों के काफिले वाले वाहन।


जामुनी रंग के शीशे के भीतर लाल बत्ती:
मरीजों को ले जा रही एंबुलेंस।

इमरजेंसी वाले वाहन: आपातकालीन ड्यूटी वाले अग्निशमन वाहन, बचाव कार्यों और आपात्कालीन ड्यूटी में लगे वाहनों पर बहुरंगीय लाल, नीली और सफेद बत्ती का प्रयोग किया जाएगा।

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