फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   red light jumped by nri punished by 1 rupee

रेड लाइट जंप करने वाले जरुर देखें, यहां सिर्फ 1 रुपया होता है जुर्माना

Wed, 17 May 2017 10:20 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 17 May 2017 10:20 AM IST
विज्ञापन
red light jumped by nri punished by 1 rupee
रेड लाइट जंप करने पर जुर्माना - फोटो : file photo
रेड लाइट जंप करने पर देश में कड़े कानून लागू हैं, अगर आप ट्रैफिक नियमों को टूटने के बाद भारी जुर्माना दे चुके हैं, तो इसे भी पढ़ लें जहां महज एक रुपये से ही ये बला टल गई। अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले मोहाली निवासी साइंटिस्ट को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जिला अदालत ने एक रुपया का चालान किया है।
विज्ञापन


एनआरआई ने इस चालान का विरोध करते हुए अपील दायर की थी। कोर्ट में इसकी पैरवी भी उन्होंने खुद की। उनकी दलील को अदालत ने भी कुछ हद तक सही पाया लेकिन ट्रैफिक नियम के उल्लंघन का दोषी पाते हुए जुर्माना लगाया।
विज्ञापन


मामला इसी साल जनवरी का है। मोहाली फेज-7 निवासी डॉ. राजेश शर्मा अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा, ओरलैंडो में बतौर साइंटिस्ट कार्यरत हैं। इस साल वह मोहाली स्थित घर आए हुए थे। 25 जनवरी को वह किसी काम से चंडीगढ़ आए हुए थे। सेक्टर-16/17 राउंड अबाउट से वह सेक्टर-24 की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रेड लाइट पर उन्होंने लेफ्ट टर्न ले लिया। इस पर वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने उनका रेड लाइट जंप के आरोप में चालान कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

कोर्ट में ​दिया गया ये तर्क

red light jumped by nri punished by 1 rupee
रेड लाइट जंप करने पर जुर्माना
डॉ. शर्मा ने इसका विरोध किया और इसे लेकर अपनी दलील दी। लेकिन पुलिसकर्मियों ने रेड लाइट जंप का चालान कर दिया। डॉ. शर्मा ने ने बाद में कोर्ट में इस चालान के खिलाफ अपील दायर की थी। उन्होंने अदालत में कहा कि विदेश में रेड लाइट के वक्त बाई ओर मुड़ने का निशान न बना हो और कोई पैदल व्यक्ति न जा रहा हो तो वह लेफ्ट टर्न ले सकते हैं। इस पर चालान नहीं होता।

वहीं सरकारी वकील ने दलील दी कि यूटी पुलिस के नियमों में किसी भी सूरत में रेड लाइट जंप नहीं की जा सकती है। उनके यहां विदेश वाला कानून नहीं है। इस पर डॉ. शर्मा ने चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर ट्रैफिक नियमों को लेकर जारी दिशा-निर्देश की कॉपी बतौर सबूत पेश की थी।

उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर भी इसे गलत नहीं दिखाया तो ऐसे में चालान कैसे कर सकते हैं। इस पर अदालत ने डॉ. शर्मा की दलील को ठोस तो माना, लेकिन साथ ही कहा कि आप ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है इसलिए जुर्माना तो देना ही होगा, फिर चाहे वह टोकन मनी के तौर पर एक रुपये क्यों न हो। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed