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5 हजार कांस्टेबलों की भर्ती का मामला, हाईकोर्ट ने रिकार्ड किया तलब
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 08 Jul 2017 10:14 AM IST
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Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
- फोटो : File Photo
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हरियाणा में 5 हजार कांस्टेबलों की भर्ती में सभी योग्यता मानकों को पूरा करने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन से भर्ती से जुड़ा रिकार्ड और रिजल्ट तलब कर लिया है।
मामले में विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से हरियाणा पुलिस के 5 हजार कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन के अनुरूप इन पदों के लिए आवेदन किया था। इसके बाद से आयोजित हर परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की, परंतु जब अंतिम दौर आया तो भर्ती की अगली प्रक्रिया के लिए बनाई गई सूची में उन्हें शामिल नहीं किया गया। याची ने कहा कि जिस प्रकार भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
उसके बीच याची को यह भी नहीं बताया गया कि आखिर किस आधार पर उन्हें इससे बाहर किया गया है। हाईकोर्ट ने इससे पूर्व नोटिस जारी करते हुए सरकार से जवाब तलब किया था। अब मामला दोबारा सुनवाई के लिए पहुंचा तो उस स्थिति में हाईकोर्ट से अपील की गई कि भर्ती से जुड़ा पूरा रिकार्ड समन किया जाए। यदि याची का दावा गलत निकलता है तो भले ही याचिका खारिज हो जाए। इस पर हाईकोर्ट ने पूरा रिकार्ड समन कर लिया है।
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मामले में विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से हरियाणा पुलिस के 5 हजार कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन के अनुरूप इन पदों के लिए आवेदन किया था। इसके बाद से आयोजित हर परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की, परंतु जब अंतिम दौर आया तो भर्ती की अगली प्रक्रिया के लिए बनाई गई सूची में उन्हें शामिल नहीं किया गया। याची ने कहा कि जिस प्रकार भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
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उसके बीच याची को यह भी नहीं बताया गया कि आखिर किस आधार पर उन्हें इससे बाहर किया गया है। हाईकोर्ट ने इससे पूर्व नोटिस जारी करते हुए सरकार से जवाब तलब किया था। अब मामला दोबारा सुनवाई के लिए पहुंचा तो उस स्थिति में हाईकोर्ट से अपील की गई कि भर्ती से जुड़ा पूरा रिकार्ड समन किया जाए। यदि याची का दावा गलत निकलता है तो भले ही याचिका खारिज हो जाए। इस पर हाईकोर्ट ने पूरा रिकार्ड समन कर लिया है।
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