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कैप्टन के बेटे रणइंदर को लुधियाना की अदालत से समन जारी
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना।
Updated Mon, 21 Mar 2016 10:45 AM IST
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कैप्टन के बेटे रणइंदर
- फोटो : अमर उजाला
पंजाब कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंदर सिंह को लुधियाना की अदालत ने समन जारी किया है। आयकर विभाग की इनवेस्टिगेशन विंग की ओर से विदेशी खातों और लेन देन में गलत जानकारी देने को लेकर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक केस किया गया था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की है। आयकर विभाग की ओर से केस लड़ रहे एडवोकेट राकेश गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है।
जानकारी के अनुसार पिछले कुछ साल से कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिजनों के विदेशों में खाते और लेन देन को लेकर आयकर विभाग की ओर से जांच की जा रही है। आयकर विभाग को विदेशों से मिली जानकारी में रणइंदर के विदेशों में खाते होने की पुष्टि हुई है, लेकिन विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी गई। विभाग की ओर से अदालत में आयकर अधिनियम की धारा 277 और आईपीसी की धारा 177 व 181 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। इनवेस्टिगेशन विंग प्रिंसिपल डायरेक्टर के निर्देश पर डिप्टी डायरेक्टर की ओर से यह केस किया गया है।
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जानकारी के अनुसार पिछले कुछ साल से कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिजनों के विदेशों में खाते और लेन देन को लेकर आयकर विभाग की ओर से जांच की जा रही है। आयकर विभाग को विदेशों से मिली जानकारी में रणइंदर के विदेशों में खाते होने की पुष्टि हुई है, लेकिन विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी गई। विभाग की ओर से अदालत में आयकर अधिनियम की धारा 277 और आईपीसी की धारा 177 व 181 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। इनवेस्टिगेशन विंग प्रिंसिपल डायरेक्टर के निर्देश पर डिप्टी डायरेक्टर की ओर से यह केस किया गया है।
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