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राज्यसभा सदस्यता का मामला, चंद्रा और विधानसभा सचिव को नोटिस

Tue, 06 Sep 2016 08:04 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 06 Sep 2016 08:04 PM IST
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Rajya Sabha membership Subhash Chandra and Assembly Secretary noticed by highcourt
Subhash Chandra - फोटो : अमर उजाला
हरियाणा से राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में पराजित कांग्रेस प्रत्याशी एडवोकेट आरके आनंद की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने विजयी रहे भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा समेत विरेंद्र सिंह और हरियाणा विधानसभा सचिव व चुनाव अधिकारी आरके नांदल को 6 अक्तूबर के लिए नोटिस जारी कर तलब किया है।
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आरके आनंद ने अपनी याचिका में राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव को चुनौती दी है। जस्टिस पीबी बजंतरी की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए पहुंची आरके आनंद की याचिका में कहा गया है कि राज्यसभा में हरियाणा की दो सीटों के लिए चुनाव बीते 11 जून को कराए गए थे।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव को भी तलब किया

Rajya Sabha membership Subhash Chandra and Assembly Secretary noticed by highcourt
राज्यसभा चुनाव जीतने का जश्न मनाते हुए सुभाष चंद्रा - फोटो : फाइल फोटो
एक सीट पर वे और सुभाष चंद्रा प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में मतदान के दौरान उनके प्रतिद्वंद्वी को जिताने के लिए साजिश रची गई। इस साजिश के तहत जिस पेन से वोट दिया जाना था, विधानसभा में वह पेन ही बदल दिया गया। 

याचिका में आनंद ने आगे कहा है कि इस साजिश के बारे में उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी और साथ ही चुनाव आयोग के पास भी शिकायत दर्ज करवाई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव में साजिश के चलते ही वह पराजित हुए। उन्होंने याचिका में मांग की है कि राज्यसभा सीट के लिए हुए इस चुनाव को रद किया जाए या उन्हें विजयी घोषित किया जाए।
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