Lawrence Bishnoi Interview: हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को भी बनाया पक्ष, तीन सितंबर को होगी अगली सुनवाई
पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत कई मामलों में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दो इंटरव्यू सामने आए थे। एसआईटी ने खुलासा किया था कि पंजाब पुलिस की कस्टडी में ही ये इंटरव्यू हुए थे।
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लॉरेंस बिश्नोई के जयपुर की सेंट्रल जेल से इंटरव्यू के मामले में अब कोर्ट मित्र की अर्जी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर राजस्थान के एडवोकेट जनरल को वीसी के जरिये जुड़ने का निर्देश भी दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जेल से उगाही व धमकियों के मामलों का ब्योरा सौंपने का पंजाब के डीजीपी को आदेश दिया है।
बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने बताया कि लॉरेंस का दूसरा इंटरव्यू जयपुर की सेंट्रल जेल में हुआ था और ऐसे में जांच कर रही एसआईटी के सामने अधिकार क्षेत्र की समस्या आएगी। कोर्ट मित्र ने राजस्थान सरकार को पक्ष बनाने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के माध्यम से पक्ष बनाते हुए नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही राजस्थान के एजी को अगली सुनवाई पर वीसी के जरिये पेश होने का आदेश दिया है।
छली सुनवाई पर लॉरेंस के हिरासत में हुए इंटरव्यू को लेकर गठित एसआईटी ने खुलासा किया था कि उसका पहला इंटरव्यू खरड़ सीआईए परिसर में हुआ था। सितंबर 2022 में रिकॉर्ड किया गया यह इंटरव्यू मार्च 2023 में जारी किया गया था। दूसरा इंटरव्यू राजस्थान के जयपुर की सेंट्रल जेल में हुआ था।
हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच स्पेशल डीजीपी ह्यूमन राइट्स प्रबोध कुमार की अध्यक्षता वाली एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) को सौंपी थी। एसआईटी की ओर से सीलबंद रिपोर्ट बुधवार को हाईकोर्ट में पेश की गई। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पहला इंटरव्यू सीआईए के खरड़ थाने में हुआ था। खास बात यह है कि सितंबर 2022 में रिकॉर्ड इस इंटरव्यू को 7 माह बाद मार्च 2023 में जारी किया गया था।