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कोर्ट का आदेश, एसडीएम ऑफिस नीलाम कर दो मुआवजा

Sun, 23 Aug 2015 05:32 PM IST
ब्यूरो/अमरउजाला, खरड़(मोहाली)
ब्यूरो/अमरउजाला, खरड़(मोहाली) Updated Sun, 23 Aug 2015 05:32 PM IST
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railways not gave compensated court ordered to auction SDM office

रेलवे ट्रैक के लिए एक्वायर जमीन का बढ़ा मुआवजा किसानों को न देने के मामले में जिला अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामला मोहाली का है। अदालत ने एसडीएम ऑफिस खरड़ की बिल्डिंग व वहां रखा सारा सामान 17 सितंबर को नीलाम करने का आदेश दिया है।

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तीस सितंबर तक नीलामी से मिलने वाले रुपये अदालत में जमा कराने को कहा है। यह मामला करीब पांच साल से अदालत में विचाराधीन था। जानकारी के मुताबिक नया शहर बडाला खरड़ की जमीन 2010 में रेलवे ट्रैक के लिए एक्वायर की गई थी।
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इस दौरान किसान काका सिंह, बलदेव सिंह, किरणदीप कौर, बलजीत कौर, बलदेव कौर व अन्य की जमीन एक्वायर हुई थी। 11 अगस्त 2010 को जमीन का अवार्ड सुनाया गया था।

इस दौरान प्रति एकड़ जमीन के बदले किसानों को साढ़े पांच लाख रुपये दिए गए थे। लेकिन कुछ किसानों ने मुआवजा कम मिलने का विरोध किया था।

आदेश के बावजूद बढ़ा मुआवजा न देने पर कोर्ट सख्त

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किसानों ने मुआवजा कम मिलने का विरोध करने के बाद वह अदालत चले गए। साथ ही उन्होंने मुआवजा बढ़ाने के लिए जिला अदालत में केस दायर किया था।

अदालत ने बाद में प्रति एकड़ जमीन का मुआवजा आठ लाख नब्बे हजार कर दिया था। इसके बाद कुछ किसानों को ही भुगतान हुआ था। जबकि कुछ किसानों को पेमेंट नहीं मिली थी। इसके बाद फिर से किसान अदालत में चले गए थे।

अदालत ने दिए थे कुर्की के आदेश
पैसे न मिलने के बाद किसानों ने अदालत में अपील दायर की थी। इसके बाद अदालत ने एसडीएम दफ्तर की बिल्डिंग व सामान को कुर्क के आदेश दिए थे। लेकिन इसके बाद भी रुपये जमा नहीं कराए गए। इसके बाद कुर्की संबंधी नोटिस जारी किया। फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। अब अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

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