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कोरोना होने पर कर्मचारी को सात दिन की क्वारंटीन लीव

Tue, 25 Jan 2022 02:15 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 25 Jan 2022 02:15 AM IST
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Quarantine leave of seven days to the employee due to corona
चंडीगढ़। यूटी प्रशासन के कर्मचारियों में क्वारंटीन लीव को लेकर असमंजस की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सोमवार को नया आदेश जारी कर दिया। अब कोरोना होने पर कर्मचारी को सात दिन का ही वैतनिक अवकाश (पेड लीव) दिया जाएगा।
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जारी आदेश के अनुसार, क्वारंटीन लीव, मेडिकल और कैजुअल लीव से अलग होगी और यह सिर्फ कोविड संक्रमित मरीजों को ही दी जाएगी। यह भी फैसला लिया गया है कि अगर किसी कर्मचारी का कोई पारिवारिक सदस्य कोविड पॉजिटिव आता है तो संबंधित कर्मचारी को तुरंत अपना कोविड टेस्ट कराना होगा। इसके लिए कर्मचारी को अधिकतम दो दिन का वैतनिक अवकाश दिया जाएगा। यह छुट्टी सिर्फ उसी स्थिति में मिलेगी, जब उक्त पारिवारिक सदस्य कर्मचारी के साथ रहता हो। अगर किसी कर्मचारी को सर्दी, जुकाम व बुखार हो या उसमें कोरोना के अन्य लक्षण दिखाई दे रहे हों तो कर्मचारी को तुरंत कोविड टेस्ट कराना होगा और रिपोर्ट दफ्तर में भेजनी होगी। बिना रिपोर्ट भेजे कर्मचारी को दफ्तर आने की अनुमति नहीं होगी। अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो कर्मचारी को दफ्तर आना होगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे क्वारंटीन लीव दी जाएगी, जो अधिकतम सात दिन की होगी। आदेश की कॉपी प्रशासन के सभी विभागों को भेजी गई है ताकि सख्ती से पालन किया जा सके।
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