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Punjab: सरकार की मनाही के बावजूद पंजीकृत हुए गैर बीएस-6 वाहन, विभाग ने रिकॉर्ड जुटाया, अब होगी जांच
Sat, 02 Sep 2023 10:47 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 02 Sep 2023 10:47 AM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रांसपोर्ट विभाग ने 31 मार्च, 2020 के बाद उत्सर्जन मानक भारत स्टेज छह के अनुरूप नहीं होने वाले वाहनों का पंजीकरण बंद कर दिया था। हालांकि इसी बीच विभाग के ध्यान में आया है कि कुछ वाहन पंजीकृत हुए हैं, जो मानकों के अनुरूप नहीं हैं।
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पंजाब
- फोटो : File Photo
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विस्तार
पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने मार्च 2020 के बाद पंजीकृत हुए उन 669 वाहन मालिकों पर शिकंजा कस दिया है, जिनके वाहन भारत स्टेज-छह के अनुरूप नहीं हैं। सरकार की मनाही के बाद भी इन वाहनों का पंजीकरण किस तरह हुआ है, अब विभाग द्वारा इसकी जांच की जाएगी।
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राज्य परिवहन आयुक्त ने उक्त सभी वाहनों की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने का फैसला लिया है। सभी वाहन मालिकों को एक महीने के अंदर अपने वाहनों के फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के लिए संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। विभाग ने साफ किया है यदि वाहन मालिक तय समय में अधिकारी के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो विभाग द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में इन वाहन को ब्लैक लिस्ट तक भी किया जा सकता है। इसके बाद यह वाहन न तो सड़कों पर चल पाएंगे और न ही इनको कोई आगे बेच पाएगा।
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मार्च 2020 के बाद से बंद था पंजीकरण
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रांसपोर्ट विभाग ने 31 मार्च, 2020 के बाद उत्सर्जन मानक भारत स्टेज छह के अनुरूप नहीं होने वाले वाहनों का पंजीकरण बंद कर दिया था। हालांकि इसी बीच विभाग के ध्यान में आया है कि कुछ वाहन पंजीकृत हुए हैं, जो मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इन वाहनों की रजिस्ट्रेशन कई जिलों में हुई। ऐसे में विभाग की तरफ से सारे जिलों से रिकॉर्ड जुटाया गया है। इसको अधिकारियों के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद अब इस दिशा में कार्रवाई शुरू हुई है।
विभाग के अधिकारियों की मानें तो यह काफी अहम मुद्दा है। विभाग द्वारा इसकी गंभीरता से पड़ताल की जाएगी। इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग की तरफ से लोगों से सहयोग की अपील की गई है।
क्या है बीएस -छह
भारत स्टेज अर्थात बीएस वाहनों में प्रदूषण को मापने के लिए एक मानक है। यह वाहन के इंजन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को मापने की एक विधि है। बीएस के आगे लगने वाले नंबर से यह ज्ञात होता है कि वह वाहन कितना प्रदूषण उत्सर्जित करता है। जितना नंबर अधिक होगा वह वाहन प्रदूषण का उत्सर्जन उतना ही कम करेगा। बीएस 6 को सबसे कम मात्रा में प्रदूषक तत्व निकालने वाले वाहन के लिए एक न्यूनतम मानक के रूप में रखा गया है।