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Punjab News: प्रदेश में अब तक 137 के खिलाफ FIR, नए लाइसेंस बनाने व हथियार रखने पर पाबंदी नहीं

Tue, 29 Nov 2022 09:25 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 29 Nov 2022 09:25 PM IST
सार

आम लोगों को सोशल मीडिया से हथियारों के प्रदर्शन वाली फोटो हटाने के खातिर दी गई 72 घंटे की मोहलत मंगलवार शाम पांच बजे समाप्त हो गई लेकिन अब हथियारों के प्रदर्शन वाले फोटो लगाने या सार्वजनिक स्थल पर हथियार लहराने के मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले पूरी जांच करेगी। 

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Punjab Police lodged 137 FIRs for public display of firearms
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पंजाब में गन कल्चर को खत्म करने की मुहिम शुरू करने के एक माह के भीतर ही राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई है। हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने वाले लोगों को 72 घंटे का मौका देने के बाद सरकार ने अपने उस फैसले को भी पलट दिया है, जिसके तहत पंजाब में आर्म्स लाइसेंस बनाने पर 90 दिन की रोक लगा दी थी। 

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पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर हथियार प्रदर्शित करने के मामले में अब तक 137 एफआईआर दर्ज की हैं। इसके अलावा हेट-स्पीच के मामले में पांच एफआईआर दर्ज की गई हैं। गीतों और फिल्मों में हथियारों को बढ़ावा देने के मामले में अब तक केवल एक एफआईआर दर्ज की गई है।
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पंजाब पुलिस के आईजी (मुख्यालय) सुखचैन सिंह गिल ने मंगलवार को कहा गया है कि हथियारों के लाइसेंस बनाने का काम जारी रहेगा और लोग अपने पास हथियार रख सकते हैं। आम लोगों को सोशल मीडिया से हथियारों के प्रदर्शन वाली फोटो हटाने के खातिर दी गई 72 घंटे की मोहलत मंगलवार शाम पांच बजे समाप्त हो गई लेकिन अब हथियारों के प्रदर्शन वाले फोटो लगाने या सार्वजनिक स्थल पर हथियार लहराने के मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले पूरी जांच करेगी। 

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गौरतलब है कि इससे पहले पुलिस सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होते ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही थी। पुलिस की यह कार्रवाई उस समय विवाद में घिर गई जब एक बच्चे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसके बाद ही राज्य सरकार ने एफआईआर संबंधी अपना फैसला बदला और आम लोगों को 72 घंटे में सोशल मीडिया से ऐसे आपत्तिजनक फोटो हटा लेने की हिदायत जारी की।

इस बीच, आईजी गिल ने स्पष्ट किया है कि राज्य में नए हथियार लाइसेंस जारी करने पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा में आम लोगों को अपने पास हथियार रखने पर कोई पाबंदी नहीं है। गन कल्चर के खिलाफ मुहिम के दौरान नए आर्म्स लाइसेंस बनाने पर रोक संबंधी पूर्व एलान को लेकर आईजी गिल ने कहा कि मुहिम के तहत लाइसेंस और हथियारों की जांच का फैसला लिया गया है, जो लाइसेंस गलत पाए जा रहे हैं, उन्हें रद्द किया जा रहा है। 

कुछ लाइसेंस जांच के बाद निलंबित किए गए हैं। लाइसेंसधारियों के पास जो हथियार हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। नए आर्म्स लाइसेंस पूरे सत्यापन के बाद संबंधित आवेदक को खतरे की जांच करते हुए मेरिट के आधार पर जारी किए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी हथियार अपने पास रख सकता है लेकिन दिखावे या किसी को डराने-धमकाने के लिए इसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।  

पर्यटन मंत्री ने हटाया, औलख ने नहीं
पंजाब की पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान ने हथियार वाला फोटो सोशल मीडिया से हटा लिया है लेकिन गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गीतों के कारण विवादों में घिरे रहे गायक मनकीरत औलख ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अब तक हथियार वाले फोटो नहीं हटाए हैं। वहीं, अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी सीएम मान की हथियार वाली फोटो अपने अकाउंट से नहीं हटाई है। दो दिन पहले उन्होंने इस फोटो को शेयर कर पूछा था कि क्या सीएम के खिलाफ केस दर्ज होगा?

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