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Punjab: सजा के खिलाफ कोर्ट पहुंचे मंत्री अमन अरोड़ा, गवर्नर ने पद पर बने रहने पर उठाए थे सवाल

Wed, 10 Jan 2024 03:23 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम ऊधम सिंह वाला (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम ऊधम सिंह वाला (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 10 Jan 2024 03:23 PM IST
सार

अमन अरोड़ा को 21 दिसंबर को सजा सुनाई गई थी और अपील के लिए सुनाम अदालत ने एक माह का समय दिया था। अरोड़ा ने 19 दिन बीत जाने के बाद जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

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Punjab Minister Aman Arora appealed in Court against sentence of two years
Aman Arora AAp - फोटो : ANI

विस्तार

पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने दो साल जेल और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा के खिलाफ सुनाम जिला अदालत में अपील की है। 
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अरोड़ा को 21 दिसंबर को सजा सुनाई गई थी और अपील के लिए सुनाम अदालत ने एक माह का समय दिया था। अरोड़ा ने 19 दिन बीत जाने के बाद जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जिला सत्र न्यायाधीश संगरूर आरएस रॉय की अदालत ने 15 जनवरी को सुनवाई तय की है। 

अमन अरोड़ा की इस कानूनी प्रक्रिया को गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की ओर से हाल ही में मुख्यमंत्री को लिखे पत्र से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए योग्य कार्रवाई करने के बारे में कहा था। साथ ही कैबिनेट मंत्री की हैसियत से अमन अरोड़ा के गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने के प्रस्तावित कार्यक्रम पर भी सवाल उठाए थे। 
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अमन अरोड़ा के जीजा राजिंदर दीपा, जो अब शिरोमणि अकाली दल (बी) के निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी भी हैं, ने 2008 में अदालत में मारपीट की शिकायत दर्ज की थी। इसी मामले में सुनाम अदालत ने नौ लोगों को सजा सुनाई थी।
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