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Highcourt: सरकार के पास तबादले का अधिकार, पर प्रतिकूल टिप्पणी कर कर्मचारी को कलंकित करना सही नहीं

Tue, 29 Aug 2023 04:43 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 29 Aug 2023 04:43 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कहा कि सरकार के पास अधिकार है कि वह कर्मचारी का तबादला कर सकती है लेकिन ऐसा करते हुए कर्मचारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करना गैर जरूरी है। कर्मचारी को उसका पक्ष रखने का मौका दिए बगैर आदेश में इस प्रकार की टिप्पणी को दर्ज करना उसे कलंकित कर सकता है।

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Punjab Haryana Highcourt says making adverse remarks in order issued to employee is not right
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo

विस्तार

कर्मचारी को मौका दिए बगैर उसके बारे में जारी किसी आदेश में प्रतिकूल टिप्पणी करना उसे कलंकित करने वाला हो सकता है, तबादला प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है और ऐसे में इस प्रकार की टिप्पणियां गैर जरूरी हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना में एएसआई समेत सात पुलिसकर्मियों के नशा तस्कर व अवैध खनन के आरोपियों से संबंध बताते हुए जारी तबादले के आदेश की निंदा करते हुए यह टिप्पणी की है।

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याचिका दाखिल करते हुए एएसआई सुखविंदर सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि आईजी लुधियाना रेंज ने 10 अगस्त को याचिकाकर्ता समेत 10 पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया था। तबादला आदेश की पहली लाइन में लिखा गया कि याचिकाकर्ता व अन्य पुलिसकर्मियों के नशा तस्करी और अवैध खनन के आरोपियों से संबंध पाए गए हैं। याची ने कहा कि उन्हें बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए तबादला आदेश में इस प्रकार की टिप्पणी करना गैर कानूनी है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। इन टिप्पणियों से यह आदेश दंडात्मक हो गया है।
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हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कहा कि सरकार के पास अधिकार है कि वह कर्मचारी का तबादला कर सकती है लेकिन ऐसा करते हुए कर्मचारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करना गैर जरूरी है। कर्मचारी को उसका पक्ष रखने का मौका दिए बगैर आदेश में इस प्रकार की टिप्पणी को दर्ज करना उसे कलंकित कर सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने अब इस याचिका को मांगपत्र समझते हुए लुधियाना के आईजी को इस पर फैसला लेने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने आदेश की प्रति आईजी को भेजने का भी आदेश दिया है ताकि कोर्ट के इस रुख के बारे में उन्हें बताया जा सके। साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि कर्मचारी के नशीली सामग्री और अवैध खनन में लिप्त आरोपियों के साथ संबंध होने के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी को कर्मचारी के खिलाफ किसी भी तरह से प्रतिकूल या कलंकपूर्ण न माना जाए।

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